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सं. 464/एसओपी/2020/ईपीएस
दिनांकः 07.10.2020
सेवा में
सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
विषयः वैश्विक महामारी की अवधि के दौरान आयोजित निर्वाचनों के लिए स्टार प्रचारकों हेतु संशोधित दिशानिर्देश–तत्संबंधी।
महोदय/महोदया,
भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 25.09.2020 को बिहार राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचनों (प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/64/2020) और दिनांक 29.09.2020 और 05.10.2020 को विभिन्न राज्यों के उप-निर्वाचनों के संचालन हेतु कार्यक्रम की घोषणा की है।
2. पुन: सूचित किया जाता है कि निर्वाचन आयोग ने दिनांक 21.08.2020 को राजनैतिक दलों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने के उपरांत कोविड-19 की अवधि के दौरान निर्वाचनों के संचालन के लिए मानक नियत करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन दिशा-निर्देशों को व्यापक स्तर पर परिचलित किया गया था और ये https://eci.gov.in/files/file/12167-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid-19/ पर उपलब्ध हैं।
3. बिहार राज्य के साधारण निर्वाचनों के लिए तैयारियों की समीक्षा करने हेतु, दिनांक 29.09.2020 से 01.10.2020 तक अपने बिहार दौरों के दौरान आयोग ने, राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के साथ आरंभ करते हुए (दिनांक 30.09.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक); मुख्य सचिव, एसीएस (गृह), डीजीपी; मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों (एसपी) इत्यादि सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत परामर्श किया। आयोग को सूचित किया गया था कि जिला प्राधिकारियों ने निर्वाचन अभियान के लिए स्थान की पहचान करने के कार्य को पूरा कर लिया है एवं इसे जन-सभा के लिए इंगित करने की प्रक्रिया चल रही है, कोविड संबंधी सुरक्षात्मक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एवं आयोग द्वारा यथानिदेशित, अब इन सारी सूचनाओं को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा इन निर्वाचनों के दौरान अभियान के प्रयोजन से मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन आयोजित होने हैं, वहां भी निर्वाचन प्राधिकारियों द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में, ऐसी ही कवायद की गई है। पूर्व में, आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बिहार का दौरा किया और पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं गया में दिनांक 14.09.2020 और 15.09.2020 को निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा, आयोग और इसके अधिकारियों ने राज्य का दौरा करने से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ अनेक वर्चुअल बैठकें की।
4. बिहार का दौरा करने के दौरान आयोग को स्टार प्रचारकों के आने पर भारी जनसमूह उमड़ने के संबंध में भी सूचित किया गया था। दिनांक 01.10.2020 को अपराह्न 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इस प्रकार के दौरों के दौरान, विशेषतः हेलीकॉप्टरों, इत्यादि की लैंडिंग के दौरान भारी भीड़ जुटने के कारण संभावित स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था। इस मामले पर आयोग में आज और विचार-विमर्श किया गया। सभी तथ्यों और वैश्विक महामारी के कारण पैदा हो रहीं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद और राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार अभियान की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए आयोग ने स्टार प्रचारकों के मानदंडों को संशोधित करने का निर्णय लिया है।
5. उपर्युक्त को देखते हुए, कोविड-19 के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी, नैतिक और सुरक्षित निर्वाचनों का संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग ने एतद्द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 की अवधि के दौरान सभी प्रगतिरत और भावी निर्वाचनों के लिए स्टार प्रचारकों से संबंधित मानदंडों में निम्नलिखित तरीके से संशोधन किए हैं:
1) वैश्विक महामारी की अवधि के दौरान मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम सीमा संख्या 40 के स्थान पर 30 होगी और गैर-मान्यताप्राप्त पंजीकृत राजनैतिक दलों के लिए यह संख्या 20 के स्थान पर 15 होगी।
2) तद्नुसार, स्टार प्रचारकों की सूची जमा कराने की अवधि अधिसूचना की तारीख से 7 दिन से बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई है। जिन राजनैतिक दलों, ने स्टार प्रचारकों की सूची पहले ही जमा करा दी है, वे निर्धारित अवधि के भीतर फिर से संशोधित सूची जमा कराएंगे।
3) स्टार प्रचारकों द्वारा प्रचार करने की अनुमति लेने का अनुरोध, प्रचार शुरू करने से कम से कम 48 घंटे पहले जिला निर्वाचन प्राधिकारियों को भेजा जाएगा ताकि सभी संबंधित स्टेकहोल्डरों द्वारा समयपूर्वक सभी प्रकार के आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा सकें।
6. आपको निदेश दिया जाता है कि मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करें और सभी राष्ट्रीय/राज्यीय/अन्य पंजीकृत राजनैतिक दलों को सूचित करें।
ये संशोधित मानदंड तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।