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सं. ईसीआई/प्रे.नो./74/2020 दिनांक: 08 अक्तूबर, 2020
प्रेस नोट
विषय:- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दलों का पंजीकरण-सार्वजनिक सूचना अवधि-तत्संबंधी।
राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के उपबंधों द्वारा शासित होता है। आयोग में उक्त धारा के अधीन पंजीकरण करवाने के इच्छुक दल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार दल के गठन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर आयोग को आवेदन करना होता है। विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदन करने वाले संघ को, अन्य बातों के साथ-साथ, दल के प्रस्तावित नाम को दो राष्ट्रीय समाचार-पत्रों और दो स्थानीय समाचार-पत्रों में दो दिन प्रकाशित कराने के लिए कहा जाता है, जिससे कि ऐसे प्रकाशन से 30 दिन के भीतर आयोग के समक्ष दल के प्रस्तावित पंजीकरण के बारे में आपत्तियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत की जा सकें। इस प्रकार से प्रकाशित नोटिस को आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है।
2. आयोग ने बिहार विधान सभा, 2020 के साधारण निर्वाचनों की घोषणा दिनांक 25 सितंबर, 2020 को कर दी है। आयोग की जानकारी में यह लाया गया है कि कोविड-19 की वजह से लगाई गई विद्यमान पाबंदियों के कारण व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी और पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विलंब हुआ, इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण करने में भी विलंब हुआ। अत: मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात आयोग ने इस मामले में शिथिलता देने का निर्णय किया है और जिन दलों ने 07.10.2020 को अथवा उससे पहले अपनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर दी है, उनके लिए नोटिस की अवधि 30 दिन से कम करके 7 दिन कर दी गई है। दिनांक 07.10.2020 से कम से कम 7 दिन पहले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाने वाले दलों सहित अन्य दलों के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हों, अधिक से अधिक 10 अक्तूबर, 2020 को अपराह्न 5.30 बजे तक अथवा मूल रूप से प्रदान की गई 30 दिन की अवधि की समाप्ति, जो भी पहले है, तक प्रस्तुत की जा सकती हैं।
3. यह शिथिलता 20 अक्तूबर, 2020 तक अर्थात बिहार राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन के चरण 3 के लिए नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी।