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सं. ईसीआई/पीएन/79/2020
दिनांक: 15 अक्तूबर, 2020
प्रेस नोट
भारत निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश राज्य सरकार को मतदान होने वाले जिलों में 12 संयुक्त/उप समाहर्ताओं (कलेक्टर) के स्थानांतरण को निरस्त करने का निदेश देता है
आयोग ने आज मध्य प्रदेश सरकार को मतदान होने वाले जिलों में 08 अक्तूबर, 2020 को निर्गत 12 संयुक्त/उप समाहर्ताओं (कलेक्टर) के स्थानांतरण को निरस्त करने का निदेश दिया है।
आयोग की जानकारी में यह आया कि ये स्थानांतरण आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान किए गए थे।
आयोग ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की और मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर विचार करने के उपरांत, आयोग ने राज्य सरकार को तत्काल प्रभाव से इन स्थानांतरणों को निरस्त करने का निदेश दिया है।
आयोग ने पुन: दोहराया कि यदि मतदान होने वाले किसी जिले में आदर्श आचार संहिता के प्रचालन के दौरान कोई रिक्त पद भरना अत्यंत आवश्यक है, तो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के परामर्श से आयोग के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ उपयुक्त अधिकारियों का एक पैनल भेजेंगे।