इस फाइल के बारे में
सं. 52/2020/एसडीआर/ईटीपीबीएस/खंड II दिनांक: 08 अक्तूबर, 2020
सेवा में
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
- बिहार
- छत्तीसगढ़
- गुजरात
- हरियाणा
- झारखंड
- कर्नाटक
- मध्य प्रदेश
- मणिपुर
- नागालैंड
- ओडिशा
- तेलंगाना
- उत्तर प्रदेश
विषय: बिहार लोक सभा एवं बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचन, 2020-सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों को इलेक्टॉनिक रूप से प्रेषित करने के संबंध में आयोग का निदेश-तत्संबंधी।
महोदय/महोदया,
मुझे इसके साथ निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 23 के उप-नियम (1) के दूसरे परंतुक के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 08 अक्तूबर, 2020 को जारी निदेश की प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, जिसमें बिहार के 1- वाल्मीकिनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 12 राज्यों के 59 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (अनुलग्नक-I के अनुसार) से मौजूदा उप-निर्वाचन के दौरान सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने की रीति निर्धारित की गई है।
2. सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाक मतपत्र प्रेषित करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी को इस निदेश की एक प्रति अग्रेषित की जाए। इसकी संसूचना जिला निर्वाचन अधिकारी और अन्य निर्वाचन प्राधिकारियों को भी दी जाए। रिटर्निंग अधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भी इस बारे में अवगत कराया जाए।
3. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।
भवदीय
(अभिषेक तिवारी)
अवर सचिव
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अनुलग्नक-I
क्र. सं. |
राज्य का नाम |
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम |
1 |
बिहार |
1-वाल्मीकिनगर |
क्र. सं. |
राज्य का नाम |
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम |
1 |
छत्तीसगढ़ |
24-मरवाही (अ.ज.जा) |
2 |
गुजरात |
01-अबडासा |
3 |
गुजरात |
61-लींबडी |
4 |
गुजरात |
65-मोरबी |
5 |
गुजरात |
94-धारी |
6 |
गुजरात |
106-गढडा (अ.जा.) |
7 |
गुजरात |
147-करजण |
8 |
गुजरात |
173-डांग (अ.ज.जा.) |
9 |
गुजरात |
181-कपराडा (अ.ज.जा.) |
10 |
हरियाणा |
33-बरोदा |
11 |
झारखंड |
10-दुमका (अ.ज.जा) |
12 |
झारखंड |
35-बेरमो |
13 |
कर्नाटक |
136-सिरा |
14 |
कर्नाटक |
154-राजाराजेश्वरीनगर |
15 |
मध्य प्रदेश |
04-जौरा |
16 |
मध्य प्रदेश |
5-सुमावली |
17 |
मध्य प्रदेश |
6-मुरैना |
18 |
मध्य प्रदेश |
7-दिमनी |
19 |
मध्य प्रदेश |
8-अम्बाह (अ.जा.) |
20 |
मध्य प्रदेश |
12-मेहगांव |
21 |
मध्य प्रदेश |
13-गोहद (अ.जा.) |
22 |
मध्य प्रदेश |
15-ग्वालियर |
23 |
मध्य प्रदेश |
16-ग्वालियर पूर्व |
24 |
मध्य प्रदेश |
19-डबरा (अ.जा.) |
25 |
मध्य प्रदेश |
21-भाण्डेर (अ.जा.) |
26 |
मध्य प्रदेश |
23-करेरा (अ.जा.) |
27 |
मध्य प्रदेश |
24-पोहरी |
28 |
मध्य प्रदेश |
28-बामोरी |
29 |
मध्य प्रदेश |
32-अशोकनगर (अ.जा.) |
30 |
मध्य प्रदेश |
34-मुंगावली |
31 |
मध्य प्रदेश |
37-सुरखी |
32 |
मध्य प्रदेश |
53-मलहरा |
33 |
मध्य प्रदेश |
87-अनुपपुर (अ.ज.जा.) |
34 |
मध्य प्रदेश |
142-सांची (अ.जा.) |
35 |
मध्य प्रदेश |
161-ब्यावरा |
36 |
मध्य प्रदेश |
166-आगर (अ.जा.) |
37 |
मध्य प्रदेश |
172-हाटपिपल्या |
38 |
मध्य प्रदेश |
175-मांधाता |
39 |
मध्य प्रदेश |
179-नेपानगर (अ.ज.जा.) |
40 |
मध्य प्रदेश |
202-बदनावर |
41 |
मध्य प्रदेश |
211-सांवेर (अ.जा.) |
42 |
मध्य प्रदेश |
226-सुवासरा |
43 |
मणिपुर |
30-लिलोंग |
44 |
मणिपुर |
34-वाँग्जिंग टेन्था |
45 |
मणिपुर |
22-बाँगोई |
46 |
मणिपुर |
51-सैतू (अ.ज.जा.) |
47 |
मणिपुर |
60-सिंघाट (अ.ज.जा.) |
48 |
नागालैंड |
14-दक्षिणी अंगामी-I (अ.ज.जा.) |
49 |
नागालैंड |
60-पुंगरो-किफिरे (अ.ज.जा.) |
50 |
उड़ीसा |
38-बालासौर |
51 |
उड़ीसा |
102-तिरतोल (अ.जा.) |
52 |
तेलंगाना |
41-डुब्बक |
53 |
उत्तर प्रदेश |
40-नौगावां सादात |
54 |
उत्तर प्रदेश |
65-बुलंदशहर |
55 |
उत्तर प्रदेश |
95-टूण्डला (अ.जा.) |
56 |
उत्तर प्रदेश |
162-बांगरमऊ |
57 |
उत्तर प्रदेश |
218-घाटमपुर (अ.जा.) |
58 |
उत्तर प्रदेश |
337-देवरिया |
59 |
उत्तर प्रदेश |
367-मल्हनी |
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भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
सं. 52/2020/एसडीआर/खंड-।
दिनांक: 08 अक्तूबर, 2020
निदेश
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 23 के उप-नियम (1) के दूसरे परंतुक के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतदद्वारा, सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा डाक मतपत्रों के प्रेषण के लिए और सेवा मतदाताओं से वापस प्राप्त हुए इन डाक मतपत्रों की गणना के लिए निम्नलिखित रीतियों का निर्धारण करता है:-
1. प्रेषित किए जाने वाले दस्तावेज –
रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करेगा:
(क) डाक मतपत्र,
(ख) प्ररूप 13–क–निर्वाचक द्वारा घोषणा,
(ग) प्ररूप 13-ख-आवरण ए के लिए लेबल (भीतरी लिफाफा),
(घ) प्ररूप 13-ग-आवरण बी के लिए लेबल (बाहरी लिफाफा)
(ङ) प्ररूप 13-घ-निर्वाचक के मार्गनिर्देशन हेतु अनुदेश
2. प्रेषण की रीति -
केंद्रीय प्रशासन अधिकारी (सी-एडमिन) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाक मतपत्र जारी करने के संबंध में 'आरओ प्रचालन' सक्रिय कर देने के उपरांत, रिटर्निंग अधिकारी सिस्टम में लॉग-इन करने में समर्थ हो जाएगा और निम्नलिखित कार्यकलाप करेगा:
क. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए डाटा प्रविष्ट 'करेगा/देखेगा' (अर्थात निर्वाचन का विवरण, निर्वाचन क्षेत्र का राज्य कोड, निर्वाचन क्षेत्र का प्रकार (विधान सभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र), निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, निर्वाचन की तिथि और चिह्