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व्‍यय प्रेक्षकों के लिए महत्‍वपूर्ण अनुदेश


इस फाइल के बारे में

सं. 116/बिहार-वि.स./व्‍यय प्रेक्षक/2020/सीईएमएस-III 
 दिनांक: 16 अक्‍तूबर
, 2020

 

सेवा में,

      मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी,

      बिहार पटना।

 

विषय: बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 - प्रथम चरण - वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के लिए व्‍यय प्रेक्षकों का ‘‘स्‍टेटस नोट/फीडबैक’’ – तत्‍संबंधी।

महोदय,

      मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग फील्‍ड मशीनरी की मतदान तैयारियों का व्‍यापक रूप से आकलन करने के लिए तथा निर्वाचन संबंधी सभी नियमों, दिशा-निर्देशों एवं अनुदेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्‍य में प्रथम चरण में तैनात सभी व्‍यय प्रेक्षकों के साथ 17 अक्‍तूबर, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कॉन्‍फ्रेंस (वीसी) के माध्‍यम से समीक्षा बैठक का आयोजन करेगा।  

इस संबंध में, आपसे अनुरोध है कि अनुबंध पर संलग्‍न ‘‘स्‍टेटस नोट/फीडबैक’’  प्रथम चरण के निर्वाचन के सभी व्‍यय प्रेक्षकों को परिचालित करें।  

      व्‍यय प्रेक्षकों द्वारा ‘‘स्‍टेटस नोट/फीडबैक’’16 अक्‍तूबर, 2020 के अपराह्न 5.00 बजे तक अनिवार्यत: निम्‍नलिखित ई-मेल पर भेजी जाए।

      traogharu@eci.gov.in                           k.rajeev71@eci.gov.in          

इसे शीर्ष कोई अन्‍य रिपोर्ट के अंतर्गत व्‍यय प्रेक्षक पोर्टल पर भी अपलोड किया जाए।  

व्‍यय प्रेक्षकों के ‘‘स्‍टेटस नोट/फीडबैक’’ अवश्‍यतया संक्षिप्‍त, स्‍वच्‍छ, सुस्‍पष्‍ट तथा सटीक होने चाहिए तथा  टाइप किए हुए 2 A-4 पृष्‍ठों से अधिक नहीं होने चाहिए। ‘‘स्‍टेटस नोट/फीडबैक’’  में कवर किए जाने वाले मुद्दों/बिंदुओं की निदर्शी सूची अनुबंध पर संलग्‍न है। 

सभी व्‍यय प्रेक्षकों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय/जिला मुख्‍यालय में उपस्थित रहना चाहिए जिससे कि वे महत्‍वपूर्ण खामियों, तत्‍काल कार्रवाई करने योग्‍य बिंदुओं, महत्‍वपूर्ण मुद्दों या अन्‍य उल्‍लेखनीय इनपुट, यदि कोई हों, पर आयोग के ध्‍यानार्थ व्‍यक्तिगत प्रतिपुष्टि (फीडबैक) दे सकें।  

      स्‍टटेस नोट/फीडबैक का उपरोक्‍त प्रोफार्मा आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर भी उपलब्‍ध है और उसे शीर्ष प्रेक्षक पोर्टल (केवल प्रेक्षकों के लिए)‘‘व्‍यय प्रेक्षकों के लिए महत्‍वपूर्ण अनुदेश’’ के अंतर्गत देखा जा सकता है।  

      यह अनुदेश सभी व्‍यय प्रेक्षकों के अनुपालन हेतु उनके संज्ञान में तत्‍काल लाया जाए।  

 

भवदीय,

ह./-

(टीटव राव)

अवर सचिव 

 

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