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बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं वीवीपैट का उपयोग।


इस फाइल के बारे में

­­­­­­­­­­­­सं. 576/3/ईवीएम/2020/एसडीआर/खंड-I
दिनांक: 3 अक्तूबर, 2020

 

सेवा में
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
,
बिहारपटना

 

विषय:- बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों  एवं वीवीपैट का उपयोग।

महोदय,

मुझे बिहार विधान सभा के लिए वर्तमान साधारण निर्वाचन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट के उपयोग के संबंध में आयोग के दिनांक 3 अक्तूबर, 2020 के निदेश को इसके साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है। इस निदेश को बिहार के राजकीय राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए।

2.    इसके अतिरिक्त, मुझे आपका ध्यान वोटिंग मशीनों के डिजाइन, बैलेटिंग यूनिट पर मतपत्र के प्ररूप और भाषा(ओं), निविदत्त मतपत्र के डिजाइन एवं भाषा और मतदान के पश्चात् वोटिंग मशीनों को सीलबंद करने से संबंधित निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 49क, 49ख, 49त और 49न(2) की ओर आकर्षित करने का निदेश हुआ है। कृपया इस संबंध में "रिटर्निंग अधिकारियों के लिए हैंडबुक, 2019" संस्करण के अध्याय “डाक मतपत्रों और वोटिंग मशीनों के लिए डाक मतपत्र" में उल्लिखित संबंधित अनुदेश का अनुपालन किया जाए। आपका ध्यान वीवीपैट प्रणाली के उपयोग और मतगणना पूर्ण होने के पश्चात् पेपर स्लिप को सीलबंद करने संबंधी अनुदेशों की ओर भी आकर्षित किया जाता है।

3.    उपर्युक्त अनुदेश सूचना एवं अनुपालन हेतु सभी निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं।

4.    आयोग के उपर्युक्त निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए।

5.    जहां तक मतों की गणना का संबंध है, आपका ध्यान निर्वाचनों का संचालन अधिनियम, 1961 के नियम, 50 से 54क, 60 से 66क तक और 55ग से 57ग तक के प्रावधानों और रिटर्निंग अधिकारियों की हैंडबुक, 2019 में उल्लिखित मतगणना संबंधी आयोग द्वारा समय-समय पर जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों और अनुदेशों और समय समय पर इस विषय से सम्बधित जारी अन्य अनुपूरक अनुदेशों की ओर आकृष्ट किया जाता है। रिटर्निंग अधिकारियों को निदेश दिया जाए कि उक्त दिशा-निर्देशों और अनुदेशों का अनुपालन कर्तव्यपरायणता से किया जाए।

6.    कृपया पावती दें और कृत कार्रवाई की पुष्टि करें।

भवदीय 

(अश्वनी कुमार मोहाल)

अवर सचिव

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