इस फाइल के बारे में
संख्या. 181/1/2020/(कार्यालय सहायक) (सअअ)
दिनांक- 28.08.2020
परिपत्र
भारत निर्वाचन आयोग, पूर्णत: संविदा आधार पर सहायक अनुभाग अधिकारी के स्तर पर 20 कार्यालय सहायक (स्तर-ग परामर्शी) की प्रारम्भ में 1 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति का प्रस्ताव करता है, जिसे संतोषजनक निष्पादन के आधार पर 2 और वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तदनुसार, ऐसे सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं :-
पात्रता मानदंड
- अनुभाग अधिकारी/ सहायक अनुभाग अधिकारी या समकक्ष पद के स्तर से केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए हों।
- पद के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक न हो।
- सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली से भलीभांति परिचित हों।
- केंद्र सरकार के विभिन्न सेवा नियमों/ विनियमों की अच्छी जानकारी हो, प्रशासनिक / स्थापना मामलों (सामान्य प्रशासन सहित), नियम, विनियम बनाने, सतर्कता मामले, न्यायालय मामले, संसद के प्रश्न एवं संबंधित मामले, आरटीआई, लोक शिकायतें, लेखा परीक्षा एवं बजट, रोकड़ एवं लेखा, आरक्षण, वित्तीय प्रस्तावों का परीक्षण, निर्वाचन इत्यादि कार्य करने में सक्षम हो। स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में विधि, राजनैतिक शास्त्र, और सूचना प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने वाले, संवैधानिक संस्थाओं में कार्य कर चुके व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी।
- आवेदक दिल्ली/एनसीआर का निवासी हो।
- उसे कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान हो।
2. कार्यालय सहायकों की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :--
- कार्यालय सहायक किसी तरह के भत्ते और आवासीय सुविधा पाने का पात्र नहीं होगा। वे टेलीफोन सुविधाएं, सीजीएचएस, चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति, परिवहन सुविधाएं, स्टाफ कार और केंद्रीय सरकार के पूल से आवासीय सुविधा पाने के पात्र भी नहीं होंगे।
- कार्यालय सहायक की नियुक्ति पूर्णत: संविदा आधार पर होगी।
- आवेदक को एक स्व-घोषणा भी करनी होगी कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित नहीं है।
- उनके चयन हो जाने की स्थिति में राजनैतिक असंबद्धता के बारे में गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर उन्हें एक शपथ-पत्र देना भी अपेक्षित होगा।
- जानकारी बाहर न भेजने (Non disclosure) के एक वचन-पत्र पर अभ्यर्थी को हस्ताक्षर करने होंगे।
- कार्यालय सहायक का मुख्यालय दिल्ली में होगा।
- कार्यालय सहायक को आयोग के कार्य-समय के अनुसार कार्य करना होगा। बहरहाल, कार्य की आवश्यकता होने पर उन्हें देर तक बैठना पड़ सकता है और उन्हें शनिवार/
- रविवार और राजपत्रित अवकाशों पर भी बुलाया जा सकता है।
- कार्यालय सहायक की सेवाएं कोई कारण बताए बिना किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं। बहरहाल, यदि कार्यालय सहायक किसी भी करण से सेवाएं जारी रखने का इच्छुक न हो, तो उसे कार्यालय को कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा।
- आयोग के दिनांक 13.07.2018 के परिपत्र में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं निबंधन लागू होंगे।
3. प्रति माह भुगतान किया जाने वाला समेकित परामर्शी शुल्क 39000 रु. (परिलब्धियां 30000 रु.+ 9000 रु.परिवहन भत्ता) होगा। किसी भी तरह का अन्य कोई भत्त्ता अनुमत्य
नही होगा।
4. जो व्यक्ति, पात्रता संबंधी मानदंड पूरा करते हैं और संविदा आधार पर कार्यालय सहायक के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, वे विहित प्रोफॉर्मा (संलग्न) में ही विधिवत भरा हुआ
अपना आवेदन ईमेल-bcpatra@eci.gov.in पर श्री बी.सी.पात्रा, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग को 09.09.2020 तक अवश्य भेज दें। अधूरे आवेदन-पत्रों को निरस्त कर दिया
जाएगा।
5. प्राप्त आवेदन-पत्रों की, साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करने से पहले, शैक्षिक योग्यता और आयु के आधार पर छंटनी की जाएगी। छंटनी की प्रक्रिया के दौरान, उपर्युक्त पैरा1(v) में दी गई शर्त के अलावा, उच्चतर शैक्षिक योग्यता वाले और हाल ही में सेवानिवृत व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। कार्यालय सहायक के रूप में उपयुक्त अभ्यर्थियों का अंतिम चयन आपसी वार्तालाप/ साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। छंटनी किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की पूरी जानकारी उचित समय पर ई-मेल के माध्यम से दे दी जाएगी।
6. आयोग के पास नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।