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सं. ईसीआई/प्रे. नो./91/2020
दिनांक: 16 दिसंबर, 2020
प्रेस नोट
आयोग ने मध्य प्रदेश में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से प्राप्त एक रिपोर्ट, जिसमें मध्य प्रदेश में अपने खोज अभियानों और मध्य प्रदेश में साधारण निर्वाचन, 2019 के दौरान बेहिसाबी नकदी के व्यापक उपयोग के अपने निष्कर्षों के बारे में सूचना दी गई थी, पर विचार-विमर्श किया।
यह बताया गया है कि ये संस्थाएं/व्यक्ति कुछ राजनैतिक दलों की ओर से व्यक्तियों को अनधिकृत और बेहिसाबी नकद योगदान में संलग्न थे, जिसकी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत आयकर विभाग द्वारा व्यक्तियों के खिलाफ तलाशी के दौरान पुष्टि की जाने की सूचना है। रिपोर्ट में अनधिकृत/बेहिसाबी नकद लेनदेन में लोक/सरकारी कर्मचारियों की प्रथम दृष्टया संलिप्तता/सांठगांठ के दृष्टांतों का विशेष रूप से उल्लेख है।
विचार-विमर्श के बाद, आयोग ने सीबीडीटी की दिनांक 28.10.2020 की रिपोर्ट की प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश को अग्रेषित करने का निदेश दिया है ताकि नामित प्राधिकारी अर्थात आर्थिक अपराध विंग, मध्य प्रदेश राज्य के समक्ष सभी संबंधितों के खिलाफ उल्लंघन के लिए मौजूदा निर्वाचकीय और अन्य प्रासंगिक कानूनों के अनुसार आपराधिक कार्रवाई दर्ज की जा सके। आयोग ने केंद्रीय गृह सचिव को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई और मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश को राज्य के अधिकारियों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई शुरू करने का भी निदेश दिया है।