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सं. ईसीआई/प्रे. नो./03/2021
दिनांकः 06 जनवरी, 2021
प्रेस नोट
विषयः- विधान सभा सदस्यों (एमएलए) द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-तत्संबंधी।
विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 12 सदस्यों की अवधि 30.01.2021 को समाप्त हो रही है। विवरण निम्नानुसार हैः-
क्र. सं. |
सदस्य का नाम |
सेवा-निवृत्ति की तारीख |
1. |
डॉ. दिनेश शर्मा |
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2. |
अहमद हसन |
30.01.2021 |
3. |
आशु मलिक |
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4. |
धर्म वीर सिंह अशोक |
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5. |
नसीमुद्दीन सिद्दिकी (उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 21.07.2020 को जारी आदेश के तहत 22.02.2018 से निरर्हता के कारण रिक्त) |
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6. |
प्रदीप कुमार जाटव |
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7. |
रमेश यादव |
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8. |
रामजतन |
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9. |
लक्ष्मण प्रसाद अचार्य |
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10. |
विरेंद्र सिंह |
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11. |
स्वतंत्र देव |
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12. |
साहब सिंह सैनी |
2. आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार विधान सभा के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए उपरोक्त द्विवार्षिक निर्वाचन का संचालन करने का निर्णय लिया हैः-
क्र. सं. |
कार्यक्रम |
दिनांक |
1. |
अधिसूचना जारी करना |
11 जनवरी, 2021 (सोमवार) |
2. |
नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख |
18 जनवरी, 2021 (सोमवार) |
3. |
नाम-निर्देशनों की संवीक्षा |
19 जनवरी, 2021 (मंगलवार) |
4. |
अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि |
21 जनवरी, 2021 (गुरुवार) |
5. |
मतदान की तारीख |
28 जनवरी, 2021 (गुरुवार) |
6. |
मतदान का समय |
पूर्वाह्न 09.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक |
7. |
मतगणना |
28 जनवरी, 2021 (गुरुवार) अपराह्न 05.00 बजे |
8. |
वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा |
29 जनवरी, 2021 (शुक्रवार) |
3. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देशः-
I. निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा
II. निर्वाचनों के प्रयोजनों हेतु उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश परः
(क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी
(ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे
III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी।
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को निदेश दिया जाता है कि राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्वाचन का संचालन करने संबंधी व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन किया जाए।