इस फाइल के बारे में
सं. 52/2021/एसडीआर/खंड.1
दिनांकः 2 फरवरी, 2021
सेवा में,
सभी राज्य व संघ राज्य-क्षेत्र के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
विषयः वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और कोविड-19 के संदिग्ध एवं प्रभावित व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के जरिए मतदान के लिए दिशा-निर्देश – तत्संबंधी।
संदर्भ :- (i) पत्र सं. 52/2020/एसडीआर/खंड. I दिनांक 17.09.2020 और
(ii) पत्र सं. 52/2020/एसडीआर/खंड. I दिनांक 03.10.2020
महोदय/महोदया
मुझे आयोग के ऊपर उल्लिखित पत्रों का संदर्भ लेने और आगामी सभी निर्वाचनों में अनुपालन हेतु वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु), निर्वाचन नामावली में इंगित दिव्यांगजनों और कोविड-19 के संदिग्ध एवं प्रभावित व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के जरिए मतदान के लिए संशोधित दिशा-निर्देश को एतद्द्वारा अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।
2. इसे सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य संबंधित निर्वाचक प्राधिकारियों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की राज्य यूनिटों और आपके राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र में आधारित सभी पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों की जानकारी में लाया जाए।
कृपया पावती दें।