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केरल एवं तमिलनाडु के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचनों का कार्यक्रम-तत्संबंधी।


इस फाइल के बारे में

सं. ईसीआई/पीएन/17/2021
दिनांकः 26 फरवरी, 2021

प्रेस नोट

विषय:  केरल एवं तमिलनाडु के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचनों का कार्यक्रम-तत्संबंधी। 

आयोग ने केरल के 6-मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं तमिलनाडु के 39-कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है।

 विभिन्न कारकों जैसे कि स्थानीय त्यौहार, निर्वाचक नामावलियां, मौसमी परिस्थितियां, सुरक्षा बलों के संचलन (मूवमेंट), महामारी आदि को ध्यान में रखकर आयोग ने नीचे उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार, इन रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:

            मतदान कार्यक्रम

दिन एवं तारीख

राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख

12.03.2021

(शुक्रवार)

नाम-निर्देशनों की अंतिम तारीख

19.03.2021

(शुक्रवार)

नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख

20.03.2021

(शनिवार)

अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख

22.03.2021

(सोमवार)

मतदान की तारीख

06.04.2021

(मंगलवार)

मतगणना की तारीख

02.05.2021

(रविवार)

वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन संपन्न करा लिया जाएगा

04.05.2021

(मंगलवार)

 

1.    निर्वाचक नामावली

       01.01.2021 की अर्हक तिथि के संदर्भ में उपर्युक्त संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों को अंतिम तौर पर प्रकाशित किया जा चुका है। 

2.     इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट

       आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों में उप-निर्वाचन में ईवीएम एवं वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध करा दिए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से निर्वाचन आसानी से संचालित कर लिए जाएं।

3.     मतदाताओं की पहचान

पूर्व प्रचलन के अनुरूप, आयोग ने निर्णय किया है कि पूर्वोल्लिखित निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। किसी मतदाता की पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता जिसका नाम निर्वाचक नामावली में है, अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए, उक्त निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों के प्रयोग को अनुमति प्रदान करने के लिए अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे।

4.     आदर्श आचार संहिता    

आयोग के अनुदेश सं.437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) द्वारा जारी आंशिक संशोधन के अध्यधीन आदर्श आचार संहिता उस (उन) जिले (जिलों) में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी जिसमें निर्वाचन कराए जाने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई भाग शामिल हो। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्य सरकारों के लिए लागू हो जाएगी। यह आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के जिले के संघ सरकार पर भी लागू होगी।

बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2020 के लिए जारी किए गए सभी अनुदेश ऊपरोल्लिखित उप-निर्वाचनों के लिए भी लागू होंगे।

5.     कोविड-19 के दौरान उपनिर्वाचनों के संचालन के दौरान अनुपालनार्थ विस्तृत दिशा-निर्देश

कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए, आयोग ने अगस्त 21, 2020 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका निर्वाचनों के संचालन के दौरान सख्ती से अनुपालन किया जाना है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कोविड-19 काल के दौरान केरल और तमिलनाडु में साधारण निर्वाचन के संचालन से संबंधित आयोग के सभी अनुदेश भी सभी उप-निर्वाचनों के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

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