इस फाइल के बारे में
सं. 3/4/2021/एसडीआर/
दिनांक: 26 फरवरी 2021
सेवा में
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
विषय: वर्ष 2015 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 784 (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और अन्य) और वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) तथा वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में वर्ष 2018 की अवमानना याचिका (सिविल) सं. 2192 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रकाशन-तत्संबंधी।
संदर्भ:
- सं.3/4/2017/एसडीआर/खंड-II, दिनांक 10 अक्तूबर, 2018
- सं.3/4/2019/एसडीआर/खंड-I, दिनांक 19 मार्च, 2019
- सं.76/ईसीआई/अनु./प्रका./ईईएम/ईईपीएस/2019/खंड-XVII, दिनांक 08 मई, 2019
- सं.3/4/2019/एसडीआर/खंड-III, दिनांक 30 अगस्त, 2019
- सं.3/4/2020/एसडीआर/खंड-III, दिनांक 06 मार्च, 2020
- सं.3/4/2020/एसडीआर/खंड-III, दिनांक 19 मार्च, 2020
- सं.3/4/2019/एसडीआर/खंड-IV, दिनांक 16 सितंबर, 2019
- सं.3/4/2019/एसडीआर/खंड-IV, दिनांक 30 अक्तूबर, 2020
- सं.3/4/2020/एसडीआर/खंड-III, दिनांक 11 जनवरी, 2021
महोदय/महोदया
मुझे उल्लिखित विषय पर उपर्युक्त पत्रों का संदर्भ देने तथा इस संबंध में जारी 'राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रकाशन संबंधी दिशानिर्देश' युक्त पुस्तिका की एक प्रति आपकी सूचना और भावी संदर्भ के लिए इसके साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।
2. इस पुस्तिका के पैरा 5 (प्रस्तावना) की ओर आपका ध्यान आकृष्टकिया जाता है जिसमें दिनांक 13 फरवरी, 2020 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में राष्ट्रीय/देशी भाषा के समाचार पत्रों का अर्थ निर्धारित किया गया है। यह सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाना चाहिए।
3. इसकी सूचना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों को दी जाएगी जिससे कि वे अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई कर सकें।
4. इसे राज्य में आधारित राजनैतिक दलों अर्थात मान्यताप्राप्त दलों की राज्य इकाईयों तथा अन्य राज्यों के मान्यताप्राप्त राज्यीय दलों तथा आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यालय वाले सभी पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों को भी इस अनुदेश के साथ परिचालित किया जाएगा कि सभी भावी निर्वाचनों में दलों और उनके अभ्यर्थियों, दोनों द्वारा उक्त निदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए। यह तथ्यउनकी जानकारी में भी लाया जाना चाहिए कि समाचार पत्र में घोषणा प्रकाशित करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप में नोटिस जारी किया जाएगा।