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असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021 और मलप्पुरम, केरल राज्य और कन्याकुमारी, तमिलनाडु राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन – सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियां जारी करना।


इस फाइल के बारे में

सं. 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या/एमसीसी/2021
दिनांकः 26 फरवरी, 2021

 

सेवा में

1.      मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

2.      सचिव, भारत सरकार, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली

3.      निम्नलिखित सरकारों के मुख्य सचिवः-

  • असम, दिसपुर;
  • केरल, तिरूवनन्तपुरम;
  • तमिलनाडु, चेन्नई;
  • पश्चिम बंगाल, कोलकाता;
  • पुदुचेरी, पुदुचेरी;

4.      मुख्य निर्वाचन अधिकारी

  • असम, दिसपुर;
  • केरल, तिरूवनन्तपुरम;
  • तमिलनाडु, चेन्नई;
  • पश्चिम बंगाल, कोलकाता;
  • पुदुचेरी, पुदुचेरी

 

विषयः असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021 और मलप्पुरम, केरल राज्य और कन्याकुमारी, तमिलनाडु राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन – सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियां जारी करना। 

महोदय/महोदया, 

      मुझे निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021 और सं. ईसीआई/पीएन/17/2021 दोनों दिनांक 26 फरवरी, 2021 (प्रेस नोट आयोग की वेबसाइट "https:/eci.nic.in" पर उपलब्ध) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिनके द्वारा असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 और मलप्पपुरम्, केरल राज्य और कन्याकुमारी, तमिलनाडु राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपनिर्वाचन की घोषणा किए जाने के परिणामस्वरूप आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता को लागू करने की घोषणा की है। 

2.    आयोग ने यह अनुदेश दिया है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अधीन जारी निधियां निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन होगीः-

क)    संसद सदस्य (राज्य सभा सदस्यों सहित) स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अधीन देश के किसी भी भाग में, जहां निर्वाचन जारी है, में कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार से, विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत, यदि ऐसी कोई योजना क्रियाशील हैं, निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी।

ख)    इस पत्र के जारी होने से पूर्व, जिन कार्यों के संबंध में कार्य आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं परंतु वास्तव में क्षेत्र में उन पर कार्य शुरू नहीं किया गया है, उनके लिए कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्तव में शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है।

ग)    संबंधित अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के अध्यधीन पूरे किए गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

घ)    जहां योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है एवं निधियां उपलब्ध करवा दी गई हों या जारी कर दी गई हों और सामग्री अधिप्राप्त कर ली गई हो और उसे कार्यस्थल पर पहुंचा दिया गया हो, उन्हें कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित किया जा सकता है।

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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