इस फाइल के बारे में
सं. 437/6/1/ईसीआई/अनु./प्रका./एमसीसी/2021
दिनांक: 16 मार्च, 2021
सेवा में,
1. मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारत सरकार, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।
3. मुख्य सचिवः-
क) आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी; ख) गुजरात सरकार, गांधीनगर; ग) झारखंड सरकार, रांची; घ) कर्नाटक सरकार, बेंगलूरू; ङ) मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल; च) महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई; |
छ) मिजोरम सरकार, एजवाल; ज) नागालैंड सरकार, कोहिमा; झ) ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर; ञ) राजस्थान सरकार, जयपुर; ट) तेलंगाना सरकार, हैदराबाद; ठ) उत्तराखंड सरकार, देहरादून; |
4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी-
क) आंध्र प्रदेश, अमरावती वेलागापूडी; ख) गुजरात, गांधीनगर; ग) झारखंड, रांची; घ) कर्नाटक, बेंगलूरू; ङ) मध्य प्रदेश, भोपाल; च) महाराष्ट्र, मुम्बई; |
छ) मिजोरम, एजवाल; ज) नागालैंड, कोहिमा; झ) ओडिशा, भुवनेश्वर; ञ) राजस्थान, जयपुर; ट) तेलंगाना, हैदराबाद; ठ) उत्तराखंड, देहरादून; |
विषय: उप-निर्वाचन- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।
महोदय,
मुझे निर्वाचन आयोग के दिनांक 16 मार्च, 2021 के प्रेस नोट (ईसीआई की वेबसाइटः-"https://eci.gov.in/" पर उपलब्ध) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों के संसदीय/राज्य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचनों हेतु अनुसूची की घोषणा की गई है और यह कहने का निदेश हुआ है कि उप-निर्वाचनों की इस घोषणा के परिणामस्वरूप राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों को अवमुक्त करने के मामलों पर, उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने के संबंध में, आयोग के पत्र सं. 437/6/अनु./2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंध है कि-
क) जिले के ऐसे किसी भी भाग में, जिसमें विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित हैं, जहां निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक निर्वाचन प्रक्रियाधीन है, सांसद (राज्य सभा सदस्य सहित) स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन कोई भी नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी। यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगरीय शहरों/नगर निगमों में शामिल हैं, तो उपरोक्त अनुदेश संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में ही लागू होंगे। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी।
ख) ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए हैं परन्तु फील्ड में वास्तव में काम शुरू नही हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
ग) पूरे हो गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्ट हों।
घ) जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई है तथा निधियां उपलब्ध करा या जारी कर दी गई हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्थल पर पहुच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं।