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विभिन्‍न राज्‍यों के संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम – तत्‍संबंधी।


इस फाइल के बारे में

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/28/2021
दिनांक: 16 मार्च
, 2021

प्रेस नोट

 विषय: विभिन्‍न राज्‍यों के संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम – तत्‍संबंधी।

       आयोग ने आन्‍ध्र प्रदेश और कर्नाटक दो(02) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में तथा विभिन्‍न राज्‍यों की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में चौदह (14) रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसका विवरण निम्‍नानुसार है: 

क्रम सं.

राज्‍य

निर्वाचन क्षेत्र की संख्‍या एवं नाम

  1.  

आन्‍ध्र प्रदेश

23 – तरूपति (अ.जा.)

  1.  

कर्नाटक

2 – बेलगाम

 

क्रम सं.

राज्‍य

निर्वाचन क्षेत्र की संख्‍या एवं नाम

  1.  

गुजरात

125 – मोरवा हडफ (अ.ज.जा.)

  1.  

झारखण्‍ड

13 – मधुपुर

  1.  

कर्नाटक

47 – बासवकल्‍याण

  1.  

कर्नाटक

59 – मास्‍की (अ.ज.जा.)

  1.  

मध्‍य प्रदेश

55 – दमहो

  1.  

महाराष्‍ट्र

252 – पंठरपुर

  1.  

मिजोरम

26 – सेरछिप

  1.  

नागालैण्‍ड

51 – नोकसेन (अ.ज.जा.)

  1.  

ओडिशा

110 – पिपिली

  1.  

राजस्‍थान

179 – सहाड़ा

  1.  

राजस्‍थान

24 – सुजानगढ़ (अ.जा.)

  1.  

राजस्‍थान

175 – राजसमन्‍द

  1.  

तेलंगाना

87 – नागार्जुन सागर

  1.  

उत्‍तराखंड

49 – सल्‍ट

        विभिन्‍न कारकों जैसे कि स्‍थानीय त्‍यौहार, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी परिस्थितियों, सुरक्षा बलों का मुवमेंट, महामारी आदि को ध्‍यान में रखकर आयोग ने नीचे उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार, इन सभी रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:

 

मतदान कार्यक्रम

तारीख एवं दिन

राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख

23.03.2021 (मंगलवार)

नाम-निर्देशन की अंतिम तारीख

30.03.2021 (मंगलवार)

नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख

31.03.2021 (बुधवार)

अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख

03.04.2021 (शनिवार)

मतदान की तारीख

17.04.2021 (शनिवार)

मतगणना की तारीख

02.05.2021 (रविवार)

वह तारीख जिसके पहले निर्वाचनों को संपन्न करा लिया जाएगा

04.05.2021 (मंगलवार)

 

1.     निर्वाचक नामावली

       01.01.2021 की अर्हक तिथि के संदर्भ में उपर्युक्त संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों को अंतिम तौर पर प्रकाशित किया जा चुका है। 

2.     इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी

       आयोग ने सभी मतदान केंद्रों में इन उप-निर्वाचनों में ईवीएम एवं वीवीपीएटी का उपयोग करने के लिए निर्णय लिया है। पर्याप्‍त संख्‍या में ईवीएम और वीवीपीएटी उपलब्‍ध करा दिए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए हैं कि इन मशीनों की सहायता से आसानीपूर्वक मतदान संचालित किए जाते हैं।

3.     मतदाताओं की पहचान

विद्यमान पद्धति के क्रम में पूर्वोल्लिखित निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। किसी मतदाता की पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा कोई भी मतदाता जिसका नाम निर्वाचक नामावली में है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रहे, निम्नलिखित वैकल्पिक पहचान दस्तावेज भी विहित किए गए हैं:

(i)        आधार कार्ड,

(ii)       मनरेगा जॉब कार्ड,

(iii)      बैंक/डाक घर द्वारा जारी फोटोयुक्‍त पासबुक,

(iv)      श्रम मंत्रालय की स्‍कीम के अंतर्गत जारी स्‍वास्‍थ्‍य बीमा स्‍मार्ट कार्ड,

(v)       ड्राइविंग लाइसेंस,

(vi)      पैन कार्ड,

(vii)     एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्‍मार्ट कार्ड,

(viii)     भारतीय पासपोर्ट,

(ix)      फोटोयुक्‍त पेंशन दस्‍तावेज,

(x)       केन्‍द्रीय/राज्‍य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्‍पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्‍त सेवा पहचान पत्र, और

(xi)      सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्‍यों को जारी अधिकारिक पहचान पत्र।

4.     आदर्श आचार संहिता

       आयोग के अनुदेश सं. 437/6/अनु./2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 (आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in//  पर उपलब्‍ध) के जरिए यथा-जारी आंशिक संशोधन आदर्श आचार संहिता उस जिले (जिलों) में तत्‍काल प्रभाव से लागू हो जाएगी जिसमें निर्वाचन होने वाले संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई भाग शामिल हो (प्रति संलग्‍न)। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकारों के संदर्भ में लागू हो जाएगी। यह आदर्श आचार संहिता संघ सरकार पर भी लागू होगी।

5.     मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस)

मतदाता अपने मतदान केन्‍द्र की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्‍या, मतदान की तारीख, समय आदि जान सकें, इन सब बातों के लिए आयोग ने दिनांक 26.02.2021 के आदेश द्वारा मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची के स्‍थान पर 'मतदाता सूचना पर्ची' जारी करने का निर्णय लिया है। मतदाता सूचना पर्ची में मतदान केन्‍द्र, तारीख, समय आदि जैसी सूचना सम्मिलित होगी, न कि मतदाता का फोटो। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी नामांकित निर्वाचकों को मतदान की तारीख से कम से कम 5 दिन पहले मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जाएगी। हालांकि, मतदाताओं की पहचान के प्रमाण के रूप में मतदाता सूचना पर्ची को अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। यह स्‍मरण दिलाया जाता है कि आयोग ने 28 फरवरी, 2019 से पहचान के प्रमाण के रूप में फोटो मतदाता पर्चियों को अनुमति देना बंद कर दिया है।

6.     कोविड-19 के दौरान उप-ननिर्वाच नों के संचालन के दौरान अनुपालनार्थ विस्तृत दिशानिर्देश

       कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए, आयोग ने 21 अगस्त, 2020 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका निर्वाचनों के संचालन के दौरान सख्त अनुपालन किया जाना है, ये आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। जारी किए गए सभी अनुदेश बिहार, विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 और 5 राज्‍यों/संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के दौरान ऊपर – उल्लिखित उप-निर्वाचनों में भी यथावश्‍यक परिवर्तन सहित लागू हो जाएंगे।

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