इस फाइल के बारे में
सं. 52/2021/एसडीआर/खंड.I
दिनांकः 17 मार्च, 2021
26 फाल्गुन, 1942 (शक)
अधिसूचना
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-60 के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्दवारा विनिर्दिष्ट करता है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक रूप से निःशक्त (बेंचमार्क) निर्वाचक, जिन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले ही चिह्नित/इंगित किया जा चुका है और जो डाक-मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए अनुरोध करते हैं वे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उनके अनुरोध के सत्यापन के अध्यधीन, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. सं. 3786 (ङ), दिनांक 22 अक्तूबर, 2019 के तहत यथासंशोधित निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-IIIक के उपबंधों और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निदेशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अधीन अधिसूचित किए गए/किए जाने वाले लोक सभा के वर्तमान उप-निर्वाचनों में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आएंगे।