इस फाइल के बारे में
सं. 52/2021/एसडीआर/खंड-।
दिनांकः 17 मार्च, 2021
26 फाल्गुन, 1942 (शक)
अधिसूचना
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-60 के खंड (ग) के प्रावधानों के अनुसरण में, सरकार के साथ परामर्श करके इस मामले पर समुचित विचार करने पर निर्वाचन आयोग एतद्दवारा अधिसूचित करता है कि जो व्यक्ति निम्नलिखित अनिवार्य सेवाओं में नियोजित हैं:
1. लोको पायलट;
2. सहायक लोको पायलट;
3. मोटरमैन;
4. गार्ड;
5. यात्रा टिकट परीक्षक;
6. ए सी कोच अटेंडेंट;
7. ट्रेन, रेलवे विभाग की सुरक्षा डयूटी में नियुक्त रेलवे सुरक्षा बल कार्मिक;
8. मतदान के दिन ईसीआई द्वारा प्राधिकृत मीडिया व्यक्ति;
9. विमानन ; और
10. नौपरिवहन
जो तमिलनाडु विधान सभा के मौजूदा उप-निर्वाचन में दिनांकः 12.03.2021 को अधिसूचित किए गए मतदान दिवस पर ड्यूटी पर होने के कारण अपने संबंधित मतदान केंद्र में उपस्थित होने में सक्षम नहीं होगें, वे विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 22 अक्तूबर, 2019, की अधिसूचना का.आ. सं. 3786 (ङ) के तहत यथा संशोधित निर्वाचनों के संचालन के भाग-III क के प्रावधानों और इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निदेशों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त साधारण निर्वाचन में डाक-मतपत्र के द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।