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अनिवार्य सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक-मतपत्र के माध्यम से मतदान के प्रयोजनार्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(ग) के अंतर्गत आयोग की अधिसूचना – तत्संबंधी


इस फाइल के बारे में

सं. 52/2021/एसडीआर/खंड-।   
दिनांकः 17 मार्च, 2021
26 फाल्गुन, 1942 (शक)

 

अधिसूचना

        लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-60 के खंड (ग) के प्रावधानों के अनुसरण में, सरकार के साथ परामर्श करके इस मामले पर समुचित विचार करने पर निर्वाचन आयोग एतद्दवारा अधिसूचित करता है कि जो व्यक्ति निम्नलिखित अनिवार्य सेवाओं में नियोजित हैं:

       1. लोको पायलट;

       2. सहायक लोको पायलट;

       3. मोटरमैन;

       4. गार्ड;

       5. यात्रा टिकट परीक्षक;

       6. ए सी कोच अटेंडेंट;

       7. ट्रेन, रेलवे विभाग की सुरक्षा डयूटी में नियुक्त रेलवे सुरक्षा बल कार्मिक;

       8. मतदान के दिन ईसीआई द्वारा प्राधिकृत मीडिया व्यक्ति;

       9. विमानन ; और

      10. नौपरिवहन

 

जो तमिलनाडु विधान सभा के मौजूदा उप-निर्वाचन में दिनांकः 12.03.2021 को अधिसूचित किए गए मतदान दिवस पर ड्यूटी पर होने के कारण अपने संबंधित मतदान केंद्र में उपस्थित होने में सक्षम नहीं होगें, वे विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 22 अक्तूबर, 2019, की अधिसूचना का.आ. सं. 3786 (ङ) के तहत यथा संशोधित निर्वाचनों के संचालन के भाग-III क के प्रावधानों और इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निदेशों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त साधारण निर्वाचन में डाक-मतपत्र के द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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