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प्रेस नोट


इस फाइल के बारे में

सं. ईसीआई/प्रे. नो./33/2021
दिनांकः 20 मार्च, 2021

प्रेस नोट

निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत प्रदत्त अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज अर्थात दिनांक 20.03.2021 को ऐसे नगर निगमों से संबंधित एक आदेश जारी किया है, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और जिन्हें ऐसे पूर्ववर्ती अध्यक्ष(क्षों)/महापौर(रों)) द्वारा चलाया जा रहा है, जो राजनैतिक रूप से संबद्ध लोग हैं और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रशासक/प्रशासक मंडल के प्रमुख के रूप में उनके संबंधित निर्वाचित कार्यकाल पूरा होने पर नियुक्त किए गए हैं। आयोग द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देशित किया गया है कि ऐसी स्थिति, जहां शहरी स्थानीय निकायों के संवेदनशील कार्य वास्तविक तौर पर इस प्रकार से निष्पादित किए जाए कि इस वजह से आदर्श आचार संहिता के संचालन के दौरान एक समान अवसर की सुलभता प्रभावित होती हो या निर्वाचन प्रक्रिया की तटस्थता तथा निष्पक्षता के बारे में मतदाताओं के मन में वैध आशंका पनपे और/अथवा पनपने की संभावना हो, से बचने के लिएः

1.   राजनैतिक रूप से नियुक्त किए गए ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के नगर निगमों में उनका निर्वाचित कार्यकाल समाप्त होने के बाद नियुक्ति आधार पर प्रशासकों/प्रशासकों के बोर्ड के प्रमुख का पद धारण किया हुआ है, को आदर्श आचार संहिता के लागू होने की अवधि के दौरान बोर्ड में भाग लेने/कार्य करने से अस्थायी रूप से रोका जाता है।

2.   कि मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल की अध्यक्षता में और समिति के सदस्यों के रूप में प्रधान सचिव शहरी विकास तथा प्रधान सचिव कार्मिक द्वारा, आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के दिनांक 18.12.2020 के अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए प्रशासकों/प्रशासकों के बोर्ड प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए सरकारी पदधारियों की नियुक्ति की जाएगी।

3.   कि मुख्य सचिव से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक समान अवसरों को सुनिश्चित करने में बाधा डालने वाले अपने निर्णयों की कड़ी समीक्षा करके, पश्चिम बंगाल राज्य के अन्य सभी नगर निकायों में एक समान अवसर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4.   आदेश का अनुपालन दिनांक 22.03.2021 को 10.00 बजे तक भेजें।

विस्तृत आदेश https://eci.gov.in/ पर भी उपलब्ध है।

 

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ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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