इस फाइल के बारे में
सं. ईसीआई/प्रे. नो./37/2021
दिनांकः 26 मार्च, 2021
प्रेस नोट
विषयः असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन और लोक सभा तथा विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचन-एग्ज़िट पोल पर प्रतिबंध।
आयोग के दिनांक 26 फरवरी, 2021 और 16 मार्च, 2021 के प्रेस नोट के तहत जारी असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधान सभाओं के लिए चल रहे साधारण निर्वाचन और लोक सभा तथा विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के उप-निर्वाचनों में, भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 मार्च, 2021 (शनिवार) को पूर्वाह्न 7.00 बजे और 29 अप्रैल, 2021 (गुरुवार) को अपराह्न 7.30 बजे के बीच की अवधि को उस अवधि के रूप अधिसूचित किया है, जिसके दौरान किसी भी एग्ज़िट पोल का आयोजन करने और प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथवा किसी अन्य तरीके के माध्यम द्वारा एग्ज़िट पोल के परिणाम को प्रकाशित या प्रसारित करने पर प्रतिबंध होगा।
इसके अतिरिक्त, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन, उपर्युक्त साधारण निर्वाचन और उप-निर्वाचनों के प्रत्येक चरण में संबंधित मतदान केंद्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।
इस संबंध में दिनांक 24 मार्च, 2021 को जारी अधिसूचना सभी संबंधितों की सूचना के लिए इसके साथ संलग्न है।