इस फाइल के बारे में
सं. 52/2021/एसडीआर-खंड I
दिनांक: 25 मार्च, 2021
सेवा में
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
- केरल,
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- कर्नाटक
- गुजरात
- झारखंड
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र
- मिजोरम
- नागालैंड
- ओडिशा
- राजस्थान
- तेलंगाना
- उत्तराखंड
विषयः केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक की लोक सभा और कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड की विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचन-सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने के संबंध में आयोग का निदेश-तत्संबंधी।
महोदय,
मुझे निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 23 के उप-नियम (1) के दूसरे परंतुक के संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2021 को जारी निदेश की प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, जिसमें 6-मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, केरल, 39-कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु, 23-तिरुपति (अ. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश और 2-बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक, 125-मोरवा हडफ (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात, 13-मधुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखंड, 47-बासवकल्याण और 59-मास्की (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक, 55-दमोह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश, 252-पंढरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र, 26-सेरछिप (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मिजोरम, 51-नोकसेन (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड, 110-पिपिली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र,ओडिशा, 179-सहारा, 24-सुजानगढ़ (अ. जा.) और 175-राजसमंद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान, 87-नागार्जुन सागर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तेलंगाना और 49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तराखंड से वर्तमान उप-निर्वाचन के दौरान सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने की रीति निर्धारित की गई है।
2. सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाक मतपत्रों को प्रेषित करने हेतु रिटर्निंग अधिकारियों को इस निदेश की एक प्रति भेज दी जाए। इसकी संसूचना जिला निर्वाचन अधिकारियों और अन्य निर्वाचन प्राधिकारियों को भी दी जाए। रिटर्निंग अधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भी इस बारे में अवगत कराया जाए।