इस फाइल के बारे में
सं. ईसीआई/पीएन/64/2021
दिनांक: 5 मई, 2021
प्रेस नोट
विषय: आयोग ने महामारी के मद्देनजर विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचनों को स्थगित करने का निर्णय लिया - तत्संबंधी
संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अधिसूचित तीन रिक्तियां हैं, नामतः दादर और नागर हवेली, 28-खंडवा (मध्य प्रदेश) एवं 2-मंडी (हिमाचल प्रदेश) तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 8 रिक्तियां हैं नामतः हरियाणा में 01-कालका और 46-एलेनाबाद, राजस्थान में 155-वल्लभनगर, कर्नाटक में 33-सिंडगी, मेघालय में 47-राजाबाला और 13-मावरिंगकनेन्ग (अजजा), हिमाचल प्रदेश में 08-फतेहपुर और आंध्र प्रदेश में 124-बाड़वेल (अजा)|
कुछ और स्थान रिक्ति हैं जनके लिए रिपोर्टों और अधिसूचनाओं की प्रतीक्षा है और पुष्टि की जा रही है।
2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151क के प्रावधानों के अनुसार, रिक्तियां रिक्ति होने की तारीख से छह महीनों के भीतर उप-निर्वाचनों के द्वारा भरी जानी अपेक्षित हैं बशर्ते रिक्ति से संबंधित शेष कार्यकाल एक वर्ष या अधिक हो।
3. आयोग ने आज मामले की समीक्षा की है और निर्णय लिया है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के फैलने के कारण महामारी की स्थिति में उल्लेखनीय रूप से सुधार होने तक और इन उप-निर्वाचनों का आयोजन करने के लिए स्थितियों के अनुकूल होने तक उप-निर्वाचनों का आयोजन करना उपयुक्त नहीं होगा।
4. आयोग संबंधित राज्यों से इनपुट लेने और अधिदिष्ट प्राधिकरणों यथा, एनडीएमए/एसडीएमए से महामारी की स्थिति का आंकलन करने के बाद मामले में भविष्य में उचित समय पर निर्णय लेगा।