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पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुड्डुचेरी विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 एवं विभिन्न राज्यों में उप-निर्वाचन- कोविड के लिए व्यापक दिशानिर्देश-2 मई, 2021 को होनी वाली मतगणना के दौरान मतदान कवर करने के लिए प्राधिकृत मीडिया के लिए सुरक्षा....


इस फाइल के बारे में

सं. 491/एएल-आईएनएसटी/2021/संचार
 दिनांक: 29 अप्रैल, 2021 

सेवा में,

            मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
          सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र   

 

विषय: पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुड्डुचेरी विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 एवं विभिन्न राज्यों में उप-निर्वाचन- कोविड के लिए व्यापक दिशानिर्देश-2 मई, 2021 को होनी वाली मतगणना के दौरान मतदान कवर करने के लिए प्राधिकृत मीडिया के लिए सुरक्षा-तत्संबंधी

 

महोदय/महोदया,

          मुझे 2 मई, 2021 को होने वाली मतगणना के लिए कोविड सुरक्षा के लिए आयोग के दिनांक 28 अप्रैल, 2021 के विस्तृत दिशानिर्देश सं. 464/आईएनएसटी/2021/ईपीएस और मीडिया के प्रभावी उपयोग से संबंधित आयोग के दिनांक 26.02.2021 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021, जिसमें निम्नलिखित उल्लिखित किया गया है, का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है,

“मीडिया से भी अपेक्षा की जाती है कि वे निर्वाचन संबंधी अपने सभी कवरेज के दौरान गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा कोविड-19 कंटेनमेंट उपायों के संबंध में जारी सभी वर्तमान दिशानिर्देशों का अनुपालन करें। साथ ही, मतदान और मतगणना आदि के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया के कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों को प्रवेश की अनुमति देते समय कोविड-19 के दौरान निर्वाचनों के संचालन के संबंध में 21 अगस्त, 2020 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश भी लागू होंगे”

आयोग ने इस संबंध में दिनांक 28.04.2021 को समेकित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि:

(i)       ये दिशानिर्देश, जहां भी लागू हैं, आवश्यक परिवर्तनों सहित मतगणना प्रक्रिया को कवर करने के लिए प्राधिकृत मीडिया कर्मियों पर भी लागू होंगे। 

(ii)      जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे मामलों में आरटी-पीसीआर/आरएटी जांच की सुविधा उपलब्ध करा सकता है। हालांकि, केवल निगेटिव आरटी-पीसीआर/आरएटी रिपोर्ट/टीकाकरण की दो खुराक की रिपोर्ट ही स्वीकार की जाएगी। प्राधिकृत लैब की रिपोर्ट भी इस प्रयोजन के लिए स्वीकार की जाएगी।  

(iii)     मतगणना केंद्र परिसर के अंदर मीडिया कक्ष सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप में बड़ा होना चाहिए और उसे हवादार, खिड़कियों और एग्जॉस्ट फैन से युक्त होना चाहिए। 

(iv)     मीडिया कर्मियों के प्रवेश को उचित रूप से विनियमित किया जाना चाहिए। उन्हें मतदान हॉल में अंतरालों पर बहुत छोटे बैच में इस तरह ले जाया जाएगा कि सामाजिक दूरी के मानदंडों का कोई उल्लंघन नहीं हो।   

(v)      इस प्रयोजन के लिए नोडल अधिकारी होने के नाते जिला निर्वाचन अधिकारी  मतदान केंद्रों पर प्राधिकृत मीडिया कर्मियों के लिए/द्वारा कोविड-19 से संबंधित सभी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएगा।   

ये अनुदेश सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाएं। 

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