इस फाइल के बारे में
सं. 437/6/1/आईएनएसटी/ईसीआई/एलईटी/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2021 दिनांक: 3 मई, 2021
सेवा में
1. कैबिनेट सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
2. मुख्य सचिव, राज्य सरकार:-
क) आंध्र प्रदेश, अमरावती वेलागापुड़ी; ख) असम, दिसपुर; ग) गुजरात, गांधीनगर; घ) झारखंड, रांची; ङ) कर्नाटक, बेंगलुरू; च) केरल, तिरुवनंतपुरम; छ) मध्य प्रदेश, भोपाल; ज) महाराष्ट्र, मुंबई; झ) मिजोरम, आइजॉल; ञ) नागालैंड, कोहिमा; ट) ओडिशा, भुवनेश्वर; ठ) पुड्डुचेरी, पुड्डुचेरी; ड) राजस्थान, जयपुर; ढ) तमिलनाडु, चेन्नई; ण) तेलंगाना, हैदराबाद; त) उत्तराखंड, देहरादून; थ) पश्चिम बंगाल, कोलकाता;
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी:-
क) आंध्र प्रदेश, अमरावती वेलागापुड़ी; ख) असम, दिसपुर; ग) गुजरात, गांधीनगर; घ) झारखंड, रांची; ङ) कर्नाटक, बेंगलुरू; च) केरल, तिरुवनंतपुरम; छ) मध्य प्रदेश, भोपाल; ज) महाराष्ट्र, मुंबई; झ) मिजोरम, आइजॉल; ञ) नागालैंड, कोहिमा: ट) ओडि़शा, भुवनेश्वर; ठ) पुड्डुचेरी, पुड्डुचेरी; ड) राजस्थान, जयपुर; ढ) तमिलनाडु, चेन्नई; ण) तेलंगाना, हैदराबाद; त) उत्तराखंड, देहरादून; थ) पश्चिम बंगाल, कोलकाता;
विषय: असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुड्डुचेरी की राज्य विधानसभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021 और विभिन्न राज्यों में विभिन्न संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन- आदर्श आचार संहिता का हटाया जाना - तत्संबंधी
महोदय,
मुझे कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से प्रवर्तित कर दिए जाते हैं और वे निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक क्रियाशील बने रहते हैं।
2. अब, चूंकि, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुड्डुचेरी की राज्य विधानसभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021 और विभिन्न राज्यों में विभिन्न संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचनों के संबंध में संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, इसलिए आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से अस्तित्व में न रह गई है।
3. इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।