इस फाइल के बारे में
सं. 51/8/7/2020-ईएमएस
दिनांकः 29 सितंबर, 2020
सेवा में,
सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारीगण।
विषयः विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचनों के लिए ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग-तत्संबंधी।
महोदया/महोदय,
मुझे आयोग के दिनांक 28 अगस्त, 2019 के पत्र सं. 51/8/3/2019-ईएमपीएस (खंड-III) के पैरा (iii) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें यह विनिर्दिष्ट था कि ईवीएम और वीवीपैट के प्रथम रैंडमाइजेशन (यादृच्छिकीकरण) के दौरान, उप-निर्वाचनों में उपयोग के लिए निर्वाचन क्षेत्र को केवल 120% ईवीएम और 130% वीवीपैट आबंटित की जाएंगी।
2. आगामी उप-निर्वाचन होने वाले कुछ राज्यों ने आयोग से अनुरोध किया है कि कोविड वैश्विक महामारी के दौरान ईवीएम और वीवीपैट के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए प्रथम रैंडमाइजेशन (यादृच्छिकीकरण) के दौरान ईवीएम और वीवीपैट का प्रतिशत बढ़ाया जाए।
3. आयोग ने इस मामले पर विचार किया है और निदेश दिया है कि ईवीएम और वीवीपैट के प्रथम यादृच्छिकीकरण के दौरान, उप-निर्वाचनों में उपयोग के लिए निर्वाचन क्षेत्र को 140% ईवीएम और 150% वीवीपैट आबंटित किए जाएंगे।
4. उपर्युक्त अनुदेशों को सख्त अनुपालन हेतु सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाएगा।
भवदीय
ह./-
(मधुसूदन गुप्ता)
सचिव