इस फाइल के बारे में
सं. ईसीआई/पीएन/83/2021
दिनांकः 28 सितम्बर, 2021
प्रेस नोट
विषयः विभिन्न राज्यों के संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम- तत्संबंधी।
आयोग ने महामारी, बाढ़, त्यौहारों, कुछ क्षेत्रों में ठंड की स्थिति, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिक्रिया (फीडबैक) की समीक्षा की है तथा सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के तीन (3) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में तीस (30) रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन कराने का निर्णय लिया है:
क्र. सं. |
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र |
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम |
1. |
दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र |
दादरा और नागर हवेली |
2. |
मध्य प्रदेश |
28-खण्डवा |
3. |
हिमाचल प्रदेश |
2-मण्डी |
क्र. सं. |
राज्य |
निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम |
1. |
आंध्र प्रदेश |
124-बाडवेल (अ. जा.) |
2. |
असम |
28-गोस्साई गाँव |
3. |
असम |
41-भबानीपुर |
4. |
असम |
58-तमुलपुर |
5. |
असम |
101-मरियानी |
6. |
असम |
107-थोवरा |
7. |
बिहार |
78-कुशेश्वरस्थान (अ. जा.) |
8. |
बिहार |
164-तारापुर |
9. |
हरियाणा |
46-ऐलनाबाद |
10. |
हिमाचल प्रदेश |
08-फतेहपुर |
11. |
हिमाचल प्रदेश |
50-अर्की |
12. |
हिमाचल प्रदेश |
65-जुब्बल-कोटखाई |
13. |
कर्नाटक |
33-सिन्डगी |
14. |
कर्नाटक |
82-हानगल |
15. |
मध्य प्रदेश |
45-पृथ्वीपुर |
16. |
मध्य प्रदेश |
62-रैगाँव (अ. जा.) |
17. |
मध्य प्रदेश |
192-जोबट (अ. ज. जा.) |
18. |
महाराष्ट्र |
90-देगलुर (अ. जा.) |
19. |
मेघालय |
13-मावरेंगकेंग (अ. ज. जा.) |
20. |
मेघालय |
24-मावफलांग (अ. ज. जा.) |
21. |
मेघालय |
47-राजबाला |
22. |
मिजोरम |
4-तुईरिअल (अ. ज. जा.) |
23. |
नागालैंड |
58-शामटोर चेस्सोरे (अ. ज. जा.) |
24. |
राजस्थान |
155-वल्लभनगर |
25. |
राजस्थान |
157-धरियावद (अ. ज. जा.) |
26. |
तेलंगाना |
31-हुजूराबाद |
27. |
पश्चिम बंगाल |
7-दिनहाटा |
28. |
पश्चिम बंगाल |
86-सान्तिपुर |
29. |
पश्चिम बंगाल |
109-खारडाह |
30. |
पश्चिम बंगाल |
127-गोसाबा (अ. जा.) |
आयोग ने रिक्तियों को भरने के लिए इन उप-निर्वाचनों का आयोजन करवाने का निर्णय लिया है और धारा 30 के अधीन प्रावधानों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 (ग) के अंतर्गत मतदान के कार्यक्रमों की तारीखें तथा नाम वापिस लेने की तारीख निर्धारित की हैं। उप-निर्वाचन की अनुसूची निम्नानुसार हैः
अनुसूची 1: आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, तेलंगाना की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए। |
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मतदान कार्यक्रम |
अनुसूची 1 |
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राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख |
01.10.2021 (शुक्रवार) |
नाम-निर्देशन की अंतिम तारीख |
08.10.2021 (शुक्रवार) |
नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख |
11.10.2021 (सोमवार) |
अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख |
13.10.2021 (बुधवार) |
मतदान की तारीख |
30.10.2021 (शनिवार) |
मतगणना की तारीख |
02.11.2021 (मंगलवार) |
वह तारीख, जिसके पहले निर्वाचनों को संपन्न करा लिया जाएगा |
05.11.2021 (शुक्रवार) |
अनुसूची 2: असम, बिहार और पश्चिम बंगाल की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए |
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मतदान कार्यक्रम |
अनुसूची 2 |
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|
राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख |
01.10.2021 (शुक्रवार) |
नाम-निर्देशन की अंतिम तारीख |
08.10.2021 (शुक्रवार) |
नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख |
11.10.2021 (सोमवार) |
अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख |
16.10.2021 (शनिवार) |
मतदान की तारीख |
30.10.2021 (शनिवार) |
मतगणना की तारीख |
02.11.2021 (मंगलवार) |
वह तारीख, जिसके पहले निर्वाचनों को संपन्न करा लिया जाएगा |
05.11.2021 (शुक्रवार) |
1. निर्वाचक नामावली
उपरोक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01.01.2021 के संदर्भ में प्रकाशित निर्वाचक नामावली, इन निर्वाचनों के लिए प्रयोग में लाई जाएगी ।
2. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपैट
आयोग ने उप-निर्वाचन में सभी मतदान केंद्रों में ईवीएम एवं वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम एवं वीवीपैट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करा दी गई हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से मतदानों का आयोजन सुचारु रूप से हो ।
3. मतदाताओं की पहचान
किसी मतदाता की पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) प्रमुख दस्तावेज होगा। हालांकि, मतदान केंद्र पर निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से भी कोई भी दस्तावेज दिखाया जा सकता है:
i. आधार कार्ड,
ii. मनरेगा जॉब कार्ड,
iii. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक,
iv. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
v. ड्राइविंग लाइसेंस,
vi. पैन कार्ड,
vii. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत भारत के महापंजीयक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,
viii. भारतीय पासपोर्ट,
ix. फोटोग्राफ सहित पेंशन दस्तावेज,
x. केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र, और
xi. संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र।
4. आदर्श आचार संहिता
आयोग के अनुदेश सं. 437/6/आईएनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के तहत यथा-जारी आंशिक संशोधन के अध्यधीन आदर्श आचार संहिता उस जिले (जिलों) में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी जिसमें निर्वाचन होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई भाग शामिल हो।
5. आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में सूचना
आयोग ने आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रचार के लिए समय सीमा निर्धारित की है, जो नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के अगले दिन से शुरू होकर मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के समाप्त होने से 48 घंटे पहले तक है।
इस मामले पर समेकित निर्देश आयोग की वेबसाइट पर निम्नलिखित हाइपरलिंक के तहत उपलब्ध है https://eci.gov.in/files/file/12265-broad-guidelines-of-election-commission-of-india-on-publicity-of-criminal-antecedents-by-political-parties-candidates/।
यह ब्रजेश सिंह बनाम सुनील अरोड़ा और अन्य शीर्षक वाली वर्ष 2020 की अवमानना याचिका (सि) सं. 656 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.02.2020 और 10.08.2021 के निर्णय के क्रम में है, जिसे आयोग के दिनांक 26.08.2021 के पत्र के तहत राजनैतिक दलों को वितरित किया गया है। निर्णय के पैरा 73.V के अंतर्गत दिए गए निर्देश के अनुसरण में, अब, फॉर्मेट सी-7 राजनैतिक दलों द्वारा अभ्यर्थी के चयन के 48 घंटों के भीतर प्रकाशित किया जाना चाहिए न कि नामांकन दाखिल करने की प्रथम तारीख से दो सप्ताह पहले।
आयोग ने आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रचार के लिए निम्नलिखित समय सीमा निर्धारित की है, जो नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के अगले दिन से शुरू होकर मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के समाप्त होने से 48 घंटे पहले तक है।
इस मामले पर समेकित निर्देश आयोग की वेबसाइट पर निम्नलिखित हाइपरलिंक के तहत उपलब्ध है https://eci.gov.in/files/file/12265-broad-guidelines-of-election-commission-of-india-on-publicity-of-criminal-antecedents-by-political-parties-candidates/।
6. कोविड-19 की अवधि के दौरान उप-निर्वाचनों/स्थगित निर्वाचनों के संचालन के दौरान पालन किए जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देश
आयोग ने 21 अगस्त, 2020 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, इसने दिनांक 09.10.2020, 09.04.2021, 16.04.2021, 21.04.2021, 22.04.2021, 23.04.2021 एवं 28.04.2021 को भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो आयोग की वेबसाइट eci.gov.in या लिंक https://eci.gov.in/candidate-political-parties/instructions-on-covid-19/ पर उपलब्ध हैं। साथ ही, दिनांक 28 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 40-3/2020-डीएम-I(ए), के तहत कोविड प्रबंधन के लिए लक्षित और त्वरित कार्रवाइयों को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अनुदेशों को 30 सितम्बर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। राजनैतिक दलों/मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से इनपुट्स लेने के बाद और एमएचए/एमओएचएफडब्ल्यू के मौजूदा अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने इन दिशा-निर्देशों को और ज्यादा सख्त कर दिया है। इसके अलावा, कोविड-19 अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में साधारण निर्वाचन के संचालन से संबंधित आयोग के सभी अनुदेश, यथोचित परिवर्तन के साथ इन उप-निर्वाचनों/स्थगित निर्वाचनों के लिए भी लागू रहेंगे।
सभी स्टेकहोल्डर इन अनुदेशों का पालन करेंगे। संबंधित राज्य सरकार इन अनुदेशों के अनुपालन में निम्नानुसार सभी समुचित कार्रवाई/उपाय करेगी:-
1 |
नाम-निर्देशन |
नाम-निर्देशन से पहले और बाद में, शोभायात्रा, जनसभा निषिद्ध है/रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि क्षेत्र में केवल तीन वाहनों की अनुमति। नाम-निर्देशन के लिए किसी शोभायात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। |
2 |
प्रचार अभियान अवधि |
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(क) प्रचार के लिए सभा |
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(i) इंडोर |
अनुमत क्षमता का 30% या 200 व्यक्ति, जो भी कम हो। सभा में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या की गणना करने के लिए एक रजिस्टर बनाया जाएगा। |
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(ii) बाह्य |
प्रमुख (स्टार) प्रचारकों के मामले में क्षमता का 50% (कोविड-19 के दिशानिर्देशों के अनुसार) या 1000 और अन्य सभी मामलों में क्षमता का 50% या 500। दोनों मामलों में अनुमत संख्या वही है, जो भी कम हो। संपूर्ण क्षेत्र की घेराबंदी की जाएगी और पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मैदान में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की गणना का अनुवीक्षण किया जाएगा। घेराबंदी/बाड़बंदी का खर्च अभ्यर्थी/पार्टी द्वारा वहन किया जाएगा। रैलियों के लिए केवल वे ही मैदान प्रयोग में लाए जाएंगे, जिनकी पूरी घेराबंदी/बाड़बंदी है। |
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(ख) प्रमुख प्रचारक |
कोविड-19 महामारी के कारण इन उप-निर्वाचनों के लिए राष्ट्रीय/राज्यीय मान्यता प्राप्त दलों के प्रमुख (स्टार) प्रचारकों की संख्या 20 और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों के लिए 10 तक सीमित है। |
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(ग) रोड शो |
किसी रोड शो की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी मोटर/बाइक/साइकिल रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। |
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(घ) नुक्कड़ सभा |
अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी (स्थान की उपलब्धता एवं कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन) |
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(ङ) घर-घर जाकर प्रचार अभियान |
अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों को शामिल करके 5 व्यक्तियों द्वारा घर-घर जाकर प्रचार। |
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(च) वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार अभियान |
स्थान की उपलब्धता एवं कोविड-19 के दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन एक क्लस्टर स्थान में 50 से अधिक श्रोताओं को अनुमति नहीं दी जाएगी। |
|
(ज) प्रचार अभियान के लिए वाहनों का प्रयोग |
अभ्यर्थी/राजनैतिक दल के लिए (स्टार प्रचारक के अतिरिक्त) कुल अनुमत वाहन:- 20 प्रति वाहन अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, वाहन की क्षमता का 50% अनुमत्य। |
3 |
प्रचार रहित अवधि |
प्रचार रहित अवधि मतदान समाप्ति से 72 घंटे पूर्व है। |
4 |
मतदान दिवस की गतिविधियां |
1. अधिकतम 2 वाहनों की अनुमति दी जाएगी और प्रत्येक वाहन पर 3 व्यक्ति होंगे। मौजूदा लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षा। 2. ईसीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्र पर मतदान दिवस की गतिविधियां। |
5 |
मतगणना दिवस |
भीड़ को रोकने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को समुचित उपाय करने चाहिए। मतगणना के पूरे समय के दौरान सामाजिक दूरी बनाना और कोविड सुरक्षा संबंधी अन्य नयाचारों का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए। |
7. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी सभी गतिविधियों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। कोविड-19 नयाचार के अनुसार, सामाजिक दूरी बनाना और मास्क, सैनीटाइज़र, थर्मल स्कैनिंग, फेस-शील्ड, दस्ताने इत्यादि के प्रयोग का अनुपालन किया जाना चाहिए। कोविड नयाचार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी निवारक और उपशमन उपायों के लिए एसडीएमए उत्तरदायी है। कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अनुवीक्षण, पर्यवेक्षण एवं अनुपालन के लिए मुख्य सचिव और महानिदेशक और जिला स्तरीय प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे।
8. यदि कोई अभ्यर्थी या राजनैतिक दल उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में से किसी का भी उल्लंघन करता है तो संबंधित अभ्यर्थी/दल को रैलियों, सभाओं इत्यादि के लिए आगे कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई प्रमुख (स्टार) प्रचारक कोविड नयाचारों का उल्लंघन करता है तो उसे उस निर्वाचन क्षेत्र/जिले में आगे प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. निर्वाचन ड्यूटी में लगे प्राइवेट व्यक्तियों सहित सभी मतदान कर्मियों और निर्वाचन अधिकारियों को अपनी सेवाएं देने से पहले दोनों टीके लगवाए जाएंगे।
10. अभ्यर्थी/निर्वाचन एजेंट/मतदान एजेंट/मतगणना एजेंट/ड्राइवर इत्यादि, जो भी जनता या निर्वाचन अधिकारियों के संपर्क में आ रहा है, उसे दोनों टीके लगवाने होंगे।
11. प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए कोविड नोडल अधिकारी के रूप में एक स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त किया जाना चाहिए।
12. मुख्य सचिव/महानिदेशक और संबंधित जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान पूर्व और मतदान के पश्चात मतदान संबंधी कोई हिंसा न हो, पर्याप्त निवारक उपाय करेंगे तथा आवश्यक व्यवस्था करेंगे।
13. स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के आलोक में, भारत निर्वाचन आयोग, मौजूदा परिस्थितियों पर पैनी नजर बनाए रखेगा और आगामी निर्वाचनों के लिए दिशों-निर्देशों को और सख्त कर सकता है।