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सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना – तत्संबंधी


इस फाइल के बारे में

सेवा में,

1.   मंत्रिमंडल सचिव, 
भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
 

2.   सचिव, भारत सरकार,
कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।

3.   मुख्य सचिवः-

क)   आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी;

ख)   असम सरकार, दिसपुर;

ग)    बिहार सरकार, पटना;

घ)    हरियाणा सरकार, चंडीगढ़;

ङ)    हिमाचल सरकार, शिमला;

च)    कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू;

छ)   मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल;

ज)   महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई;

झ)   मेघालय सरकार, शिलांग;

ञ)    मिजोरम सरकार, एजवाल;

ट)    नागालैंड सरकार, कोहिमा;

ठ)    राजस्थान सरकार, जयपुर;

ड)    तेलंगाना सरकार, हैदराबाद;

ढ)    पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता;

ण)   दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, दमन संघ राज्य क्षेत्र सरकार

 4.   मुख्य निर्वाचन अधिकारी-

क)   आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी;

ख)   असम सरकार, दिसपुर;

ग)    बिहार सरकार, पटना;

घ)    हरियाणा सरकार, चंडीगढ़;

ङ)    हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला;

च)    कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू;

छ)   मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल;

ज)   महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई;

झ)   मेघालय सरकार, शिलांग;

ञ)    मिजोरम सरकार, एजवाल;

ट)    नागालैंड सरकार, कोहिमा;

ठ)    राजस्थान सरकार, जयपुर;

ड)    तेलंगाना सरकार, हैदराबाद;

ढ)    पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता;

ण)   दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, दमन संघ राज्य क्षेत्र सरकार

विषय: सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना – तत्संबंधी। 

महोदय,

       मुझे निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट, दिनांक 28 सितम्बर, 2021  (ईसीआई की वेबसाइटः-"https://eci.gov.in/" पर उपलब्‍धका संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों के संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों हेतु अनुसूची की घोषणा की गई है और यह कहने का निदेश हुआ है कि उप-निर्वाचनों की इस घोषणा के परिणामस्वरूप राजनैतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। 

2.     सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों को अवमुक्‍त करने के मामलों पर, उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने के संबंध में, आयोग के पत्र सं. 437/6/आईएनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंध है कि-    

क)   जिले के ऐसे किसी भी भाग मेंजिसमें विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित हैं, जहां निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक सांसद (राज्‍य सभा सदस्‍य सहितस्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन कोई भी नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी। यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगरीय शहरों/नगर निगमों में शामिल हैं, तो उपरोक्त अनुदेश संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में ही लागू होंगे। इसी प्रकारनिर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्‍य/विधान परिषद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीनयदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में हैनई निधियां जारी नहीं की जाएंगी।

ख)   ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए हैं परन्‍तु फील्‍ड में वास्‍तव में काम शुरू नहीं हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकियदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है।

ग)    पूरे हो गए कार्य(र्योंके लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्‍ट हों।

घ)    जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई है तथा निधियां उपलब्‍ध करा या जारी कर दी गईं हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्‍थल पर पहुंच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं। 

 

भवदीय
ह./-
                              (अश्वनी कुमार मोहाल)

सचिव 

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