इस फाइल के बारे में
सं. ईसीआई/पीएन/86/2021
दिनांकः 21 अक्तूबर, 2021
प्रेस नोट
विषयः संपूर्ण जिले में उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होना-तत्संबंधी।
आयोग के ध्यान में यह लाया गया है कि आयोग के पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2016-सीएसएस दिनांक 29 जून, 2017, में निहित, अनुदेश के संदर्भ में जिसे पत्र सं. 437/6/1/ईसीआई/अनु./प्रका-/एमसीसी/2017 दिनांक 18 जनवरी, 2018 में पुनः दोहराया गया था कि यदि निर्वाचन-क्षेत्र में राज्य की राजधानी/महानगर/नगर निगम शामिल हैं, तो आदर्श आचार संहिता अनुदेश केवल संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र के इलाके में ही लागू होंगे। अन्य सभी मामलों में, उपर्युक्त अनुदेश ऐसे संपूर्ण जिले (लों) पर लागू होंगे, जिनमें उप निर्वाचन (नों) होने वाले निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं।
इन अनुदेशों की भावना यह रही है कि विकासात्मक तथा प्रशासनिक कार्य आदर्श आचार संहिता के निहितार्थ के बिना जारी रहने चाहिए और उप-निर्वाचन के लिए चुनाव-प्रचार केवल संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित होना चाहिए।
तथापि, ऐसी स्थिति हो जाती है कि चल रहे उप-निर्वाचन जैसी राजनैतिक गतिविधियां संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र/विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर लेकिन जिला के अन्दर संचालित की जा सकती हैं। ऐसी गतिविधियां उपर्युक्त अनुदेशों की भावना के विपरित होंगी। इस तरह यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि जिले के भीतर कही भी प्रगतिरत उप निर्वाचन से संबंधित चुनावी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, तो एमसीसी, कोविड तथा व्यय अनुवीक्षण के प्रवर्तन से संबंधित सभी अनुदेश वैसे ही लागू होंगे जैसे राजनैतिक गतिविधियों के मामले में लागू होते हैं। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे मामलों में सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे और कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।