इस फाइल के बारे में
सं. ईसीआई/पी एन/88/2021
दिनांकः 31 अक्तूबर, 2021
प्रेस नोट
विषय: केरल और पश्चिम बंगाल से राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन-तत्संबंधी
केरल और पश्चिम बंगाल से राज्य सभा के लिए नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार दो आकस्मिक रिक्तियां हैं:-
राज्य |
सदस्य का नाम |
रिक्ति का कारण |
रिक्ति की तारीख |
की अवधि तक |
केरल |
श्री जोस के. मणि |
त्यागपत्र |
11.01.2021 |
01.07.2024 |
पश्चिम बंगाल |
सुश्री अर्पिता घोष |
त्यागपत्र |
15.09.2021 |
02.04.2026 |
2. आयोग ने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी एन/67/2021, दिनांक 28.05.2021 के तहत निर्णय लिया था कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण, केरल से राज्य सभा के लिए तब तक उप-निर्वाचन कराना उचित नहीं होगा, जब तक कि महामारी की स्थिति में काफी सुधार नहीं हो जाता और केरल से राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन कराने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो जातीं।
3. आयोग ने केरल राज्य में स्थिति का पुनःआकलन करके और सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद, अब केरल एवं पश्चिम बंगाल से राज्य सभा के लिए उपर्युक्त दो उप-निर्वाचनों को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने का निर्णय लिया है:-
क्र.सं. |
कार्यक्रम |
दिनांक |
1. |
अधिसूचना जारी करना |
09 नवम्बर, 2021 (मंगलवार) |
2. |
नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि |
16 नवम्बर, 2021 (मंगलवार) |
3. |
नाम-निर्देशनों की संवीक्षा |
17 नवम्बर, 2021 (बुधवार) |
4. |
अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख |
22 नवम्बर, 2021 (सोमवार) |
5. |
मतदान की तिथि |
29 नवम्बर, 2021 (सोमवार) |
6. |
मतदान का समय |
पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक |
7. |
मतगणना |
29 नवम्बर, 2021 (सोमवार) सायं 5.00 बजे |
8. |
वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन पूरा हो जाएगा |
01 दिसम्बर, 2021 (बुधवार) |
4. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पहले ही जारी किए गए कोविड-19 के व्यापक दिशा-निर्देश के साथ-साथ ईसीआई द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट, दिनांक 28.09.2021 के पैरा 06 में निहित हाल ही के दिशानिर्देश, जो https://eci.gov.in/candidate-political-parties/instructions-on-covid-19 लिंक पर उपलब्ध है, जहां कहीं भी लागू हो, का अनुपालन किया जाए।
5. संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्वाचन के संचालन की व्यवस्था करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया जा रहा है।