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 भारत निर्वाचन आयोग में निम्नलिखित में से पंद्रह (15) सहायक अनुभाग अधिकारियों (एएसओ) [समूह ‘ख’, अराजपत्रित साधारण केंद्रीय सेवा] की वेतन-मैट्रिक्स के स्तर 07 (44,900-1,42,400/- रु.) में प्रतिनियुक्ति आधार पर सेवाएं प्राप्त करने का प्रस्ताव है


इस फाइल के बारे में

सं. 181/1/2021 (मांग-एएसओ) 
दिनांकः 14.
12.2021

 

परिपत्र

 भारत निर्वाचन आयोग में निम्नलिखित में से पंद्रह (15) सहायक अनुभाग अधिकारियों (एएसओ) [समूह , अराजपत्रित साधारण केंद्रीय सेवा] की वेतन-मैट्रिक्स के स्तर 07 (44,900-1,42,400/- रु.) में प्रतिनियुक्ति आधार पर सेवाएं प्राप्त करने का प्रस्ताव हैः- 

केंद्र सरकार के अधीन अधिकारीगणः-

      क)     (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारित हों; अथवा

               (ii) जिन्हेंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500-81,100/- रु.) में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो और;

      ख)     जिन्हें स्थापना और निर्वाचन संबंधी मामलों में दो वर्षों का अनुभव हो। 

2.    प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 3 (तीन) वर्ष या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि आयोग में सेवाओं की अपेक्षा रहने तक बढ़ाई जा सकती है। 

3.    चयनित व्यक्तियों के वेतन और भत्ते, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009-स्था. (वेतन-II), दिनांक 17.06.2010, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार विनियमित किए जाएंगे। 

4.    पात्र और इच्छुक व्यक्ति, जिन्हें उनके मूल कार्यालय द्वारा तुरंत कार्य मुक्त किया जा सकता है, विहित फार्मेट (अनुबंध-I) में उचित माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को 28.01.2022 तक आवेदन कर सकते हैं। 

5.    विहित फार्मेट में आवेदन अग्रेषित करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हों:-

      I. संबंधित व्यक्ति के चरित्र पंजियों की पिछले तीन वर्षों की अनुप्रमाणित प्रतियां

      II. सतर्कता क्‍लीयरेंस और सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र

      III. पिछले दस वर्षों के दौरान अधिरोपित शास्तियों, यदि कोई हों, का विवरण। 

6.    चयन आयोग द्वारा संचालित साक्षात्कार/व्यक्तिगत वार्ता में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को बाद में अपनी अभ्यर्थिता वापिस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्षात्कार/व्यक्तिगत वार्ता हेतु कोई टीए/डीए या भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा। 

7.    किसी भी दृष्टि से अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। 

8.    उपर्युक्त उद्धृत रिक्तियां अंतिम नहीं हैं और इनमें आयोग की आवश्यकता एवं अपेक्षा के अनुरूप परिवर्तन हो सकता है।

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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