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14.01.2022 को मौजूदा दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए समाजवादी पार्टी को निर्वाचन आयोग का नोटिस


इस फाइल के बारे में

सं.- 464/यूपी-एलए/2022
दिनांकः-15 जनवरी, 2022

 

नोटिस 

      यतः, आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2022 का आयोजन करने के लिए दिनांक 08 जनवरी, 2022 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/3/2022 के तहत कार्यक्रम की घोषणा कर दी है; और 

      यतः, आयोग ने अपने उपर्युक्त प्रेस नोट के तहत कोविड-19 के दौरान निर्वाचन के संचालन के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश भी जारी किए हैं; और 

      यतः, उक्त कोविड दिशा-निर्देश में, अन्य बातों के साथ-साथ, उपबंध है किः-

"I. राजनैतिक दलों/निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/अन्य द्वारा अभियान

1.      यह उम्मीद की जाती है कि सभी स्टेकहोल्डर नामतः राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, प्रचारकर्ता, मतदाता और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े प्राधिकरण जनता के स्वास्थ्य/सुरक्षा के प्रति अपने प्रमुख कर्तव्य के प्रति सदैव सचेत रहेंगे और अतः, इन सामान्य अनुदेशों एवं  विधि के अधीन विहित संबंधित प्राधिकारियों द्वारा यथा-अधिदेशित कोविड उपयुक्त व्यवहार के अन्य मानदंडों का पालन करेंगे।

2.      किसी भी प्रकार के रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली और जूलुस की 15 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग बाद में स्थिति की समीक्षा करेगा और तदनुसार आगे अनुदेश जारी करेगा।

3.      राजनैतिक दलों या संभावित अभ्यर्थियों अथवा निर्वाचन से संबंधित किसी अन्य समूह की 15 जनवरी, 2022 तक किसी भी प्रत्यक्ष रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग बाद में स्थिति की समीक्षा करेगा और तदनुसार आगे अनुदेश जारी करेगा।"; और 

यतः, 14.1.2022 को कुछ संचार माध्यमों ने गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन, लखनऊ के अंतर्गत 19-विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय परिसर में एक जनसभा में आयोग के मौजूदा कोविड दिशानिर्देशों के उल्लंघन की सूचना दी। 

यतः, उपर्युक्त उल्लंघन पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश से तत्काल रिपोर्ट की मांग की गई; और 

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिनांक 14.01.2022 की अपनी रिपोर्ट में सूचित किया है कि वर्चुअल रैली के नाम पर समाजवादी पार्टी द्वारा गौतमपल्ली पुलिस स्टेश्न के अंतर्गत आने वाले उक्त परिसर में जनसभा का आयोजन करके मौजूदा कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया; और 

यतः, उक्त रिपोर्ट में यह भी सूचित किया गया था कि 14.01.2022 को 06:13 बजे समाजवादी पार्टी के 2000-2500 राजनैतिक पदाधिकारियों के खिलाफ उपर्युक्त पुलिस स्टेशन में आईपीसी, 1860 की धारा 188, 269, 270 और 341; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 54 तथा महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 03 के अधीन एफआईआर दर्ज की गई है; और 

यतः, राजनैतिक दल निर्वाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर होते हैं और वे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी निर्वाचनों के संचालन के अपने सांविधानिक कर्तव्यों को निभाने में निर्वाचन आयोग का सदैव सहयोग करते हैं; और 

यतः, राजनैतिक दलों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्वाचनों की अवधि के दौरान देश के कानूनों का अक्षरश: पालन करके समग्र जनता के बीच उच्च मानक स्थापित करें; और 

यतः, उपलब्ध रिपोर्टों से, प्रथम दृष्टया, यह संकेत मिलता है कि समाजवादी पार्टी ने आयोग के उपर्युक्त विधिपूर्ण निदेशों का उल्लंघन किया है;  

अतः, अब, आयोग ने उपलब्ध सामग्री और मामले में मौजूदा अनुदेशों पर विचार करने के बाद आपको उक्त उल्लंघन के संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए एक अवसर देने का निर्णय लिया है। आयोग में आपका स्पष्टीकरण इस नोटिस की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर पहुंच जाना चाहिए, ऐसा करने में विफल रहने पर आयोग आपसे आगे पत्र-व्यवहार किए बिना मामले में उपयुक्त निर्णय करेगा।

 

आदेश से,

ह./-

(अजय कुमार)

सचिव

 

सेवा में

      महासचिव,
      समाजवादी पार्टी,
      19, विक्रमादित्य मार्ग,
      लखनऊ, उ.प्र.

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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