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लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126क में निर्दिष्‍ट अवधि के दौरान मीडिया कवरेज-उल्‍लंघन-तत्‍संबंधी।


इस फाइल के बारे में

सं. 491/मीडिया नीति/2022/संचार                                 
दिनांक: 02 फरवरी, 2022

सेवा में,

       समस्‍त प्रिन्‍ट एवं इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया

विषय:  लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126क में निर्दिष्‍ट अवधि के दौरान मीडिया कवरेज-उल्‍लंघन-तत्‍संबंधी।

 

महोदया/महोदय

       समस्‍त मीडिया का ध्‍यान आयोग के दिनांक 30 मार्च, 2017 के पत्र सं.491/मीडिया नीति/2017-संचार (प्रति संलग्‍न) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा आयोग ने स्‍वतन्‍त्र, निष्‍पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126  के अधीन निषेध अवधि के दौरान निर्वाचनों के परिणामों की किसी भी प्रकार की भविष्‍यवाणी करने संबंधी प्रसारण/प्रकाशन संबंधी कार्यक्रमों से बचने के लिए समस्‍त मीडिया (इलेक्‍ट्रॉनिक एवं प्रिन्‍ट) को परामर्शी (एडवाइजरी) जारी की थी।

2.     आयोग का यह विचार है कि निषेध अवधि के दौरान ज्‍योतिषियों, टैरो रीडरों, राजनैतिक विश्‍लेषकों या किसी अन्‍य व्‍यक्ति द्वारा भविष्‍यवाणी करके निर्वाचनों के परिणामों का किसी भी प्रकार या तरीके से पूर्वानुमान लगाना लोकप्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा 126क में निहित भावना का उल्‍लंघन है जिसका उद्देश्‍य मतदान होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकों को विभिन्‍न राजनैतिक दलों की संभावनाओं के बारे में ऐसी भविष्‍यवाणी द्वारा उनके मतदान को प्रभावित करने से रोकना है।

3.     उपर्युक्‍त को ध्‍यान में रखते हुए, समस्‍त मीडिया (इलेक्‍ट्रॉनिक तथा प्रिंट) को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्‍तराखंड और उत्‍तर प्रदेश राज्‍य विधान सभाओं में वर्तमान साधारण निर्वाचन में आयोग के पत्र में ऊपर यथावर्णित स्‍वतंत्र एवं निष्‍पक्ष निर्वाचनों को सुनिश्चित करने के लिए निषेध अवधि में अर्थात् दिनांक 10 फरवरी, 2022 (गुरूवार) को सुबह 7.00 बजे से दिनांक 07 मार्च, 2022 (सोमवार) को सांय 6.30 बजे तक के बीच परिणामों के प्रसार से संबंधित किसी भी ऐसे लेख/कार्यक्रम को प्रकाशित/प्रचारित न करें।

 भवदीय

 

(अनुज चांडक) 

संयुक्‍त निदेशक

फोन-011-23052205 (एक्‍सटेंशन 448)

प्रतिलिपि प्रेषित:

  1. सचिव, प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया, सूचना भवन, 8-सीजीओ काम्‍प्‍लेक्‍स, लोधी रोड, नई दिल्‍ली- 110003
  2. श्रीमती एनी जोसफ, महासचिव, समाचार प्रसारक और डिजिटल संघ, मैनटेक हाउस, सी-56/5, दूसरा तल, सेक्‍टर 62, नोएडा-201301
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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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