इस फाइल के बारे में
437/ईसीआई/यूकेडी-एलए/एनएस-।।/2022
दिनांक: 09 फरवरी, 2022
आदेश
यत:, राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के ‘‘सामान्य आचरण’’ भाग के पैरा (1) और पैरा (2) में निहित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए आयोग ने भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड (बीजेपी-यूके) को एक नोटिस सं.:437/ईसीआई/यूकेडी-एलए/एनएस-।।/2022, दिनांक 05.02.2022 जारी किया था;
2. यत:, आयोग को भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड से दिनांक 05.02.2022 के पूर्वोक्त नोटिस का दिनांक 08.02.2022 को स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है;
3. यत:, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने अपने पूर्वोक्त जवाब में, अन्य बातों के साथ-साथ बताया है कि उक्त ट्वीट का उद्देश्य न तो आदर्श आचार संहिता के किसी प्रावधान का उल्लंघन करना और न ही धर्म, वंश, जाति, भाषा इत्यादि के आधार पर समूहों के बीच कोई मतभेद उत्पन्न करना था और उक्त ट्वीट को अब इसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हटा दिया गया है।
4. यत:, उपलब्ध साक्ष्यों और सारवान तथ्यों के आधार पर, आयोग ने भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड के दिनांक 08.02.2022 के उत्तर को संतोषजनक नहीं पाया है;
5. यत:, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड द्वारा आयोग के संज्ञान में यह लाया गया है कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 153-क, 153-ख, 295-क, 505, 171-छ और 188 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, 1951 और 1989 की धारा 125 के तहत फेसबुक पोस्ट से संबंधित इस मामले पर दिनांक 05.02.2022 को एक प्राथमिकी (एफआईआर) भी दर्ज की गई है, जो इसके तार्किक निष्कर्ष का अनुसरण करेगी।
6. अब, इसलिए, आयोग भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड को भविष्य में और अधिक सावधान रहने की चेतावनी देता है और आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों और आयोग के अन्य दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन करने की सलाह देता है।
आदेश से,
ह./-
(राहुल शर्मा)
प्रधान सचिव
सेवा में,
राज्य अध्यक्ष,
भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड
29, बलबीर रोड, डालनवाला
देहरादून, उत्तराखंड - 248001