इस फाइल के बारे में
सं. 181/1/2018 (डीईपी)
दिनांक: 03.03.2022
परिपत्र
विषय: भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में सहायक निदेशक (निर्वाचक नामावलियां) के 02 (दो) पदों को पे मैट्रिक्स के लेवल 10 [56,100-177,500.रू] में प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना।
भारत निर्वाचन आयोग में सहायक निदेशक (निर्वाचक नामावलियां) के 02 (दो) पदों को पे मैट्रिक्स के लेवल 10 [रू.56,100-177,500] में प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाना प्रस्तावित है। भारत निर्वाचन आयोग(ईसीआई) के अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी(सीईओ)/जिला निर्वाचन अधिकारी(डीईओ) के कार्यालयों के अधिकारी और केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकारी, जिनके पास निम्नलिखित अर्हता/पात्रता हो, प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं:-
अनिवार्य
(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या
(ii) पे मैट्रिक्स [पे बैण्ड-2, 9300-34800,रू ग्रेड वेतन रू.4800/-रू. सहित (पूर्व संशोधित वेतनमान)] के लेवल 8(47,600-151,100,रू] में 4 (चार) वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
(iii) पे मैट्रिक्स [पे बैण्ड-2, 9300-34800,रू ग्रेड वेतन 4600/-रू. सहित (पूर्व संशोधित वेतनमान)] के लेवल 7 (44,900-142,400,रू] में 8 (आठ) वर्ष की नियमित सेवा की हो];
और
(ख) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/एमसीए डिग्री या समकक्ष डिग्री धारक हो।
2. निम्नलिखित दस्तावेजों सहित संलग्न प्रपत्र (अनुबंध-1) में आवेदन केवल उचित माध्यम से प्रधान सचिव (प्रशासन), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को अनिवार्यत: 04.04.2022 को या इससे पहले अग्रेषित कर दिए जाएं। अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त आवेदनों, उचित माध्यम से नहीं भेजे गए आवेदनों अथवा अन्यथा अपूर्ण पाए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
(i) संबंधित अधिकारी की पिछले 03 (तीन) वर्ष की एपीएआर/एसीआर की अनुप्रमाणित
प्रतियां।
(ii) सतर्कता अनुमोदन और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र।
(iii) पिछले दस वर्ष के दौरान अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, का विवरण।
3. प्रतिनियुक्ति पर चयनित अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के वेतन एवं शर्तों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं0.6/8/2009-स्था. (वेतन-।।) में निहित समय-समय पर यथासंशोधित प्रावधानों के अधीन या यथासमय उपयुक्त विशेष सेवा हेतु तत्समय लागू डीओपीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
4. उक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले अधिकारियों को बाद में अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।
5. आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह किसी भी समय कोई भी कारण बताए बिना परिपत्र वापस ले सकता है/नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर सकता है।
(बी.सी. पात्रा)
सचिव
दूरभाष: 23052079
सेवा में:
(i) आंतरिक प्रतिनियुक्ति हेतु ईसीआई के अधिकारी।
(i) सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों को इस अनुरोध के साथ कि जिला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में इसे परिचालित करवाएं।
(ii) सभी मंत्रालयों/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने
अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इसे परिचालित करवाएं।