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शुद्धिपत्र - आईआईआईडीईएम में भोजन तथा आवास सेवाएं उपलब्धब करवाने के लिए होटलों को पैनलबद्ध करने हेतु एनआईटी – तत्संधबंधी।


इस फाइल के बारे में

सं. 590/आईआईआईडीईएम/होटल पैनलबद्धता/2021(प्रशा.)                      
दिनांक 08 अप्रैल
, 2022

 

शुद्धिपत्र 

विषय: भोजन तथा आवास सेवाएं उपलब्‍ध करवाने के लिए होटलों को पैनलबद्ध करने हेतु निविदा – तत्‍संबंधी। 

आयोग की  दिनांक 21.03.2022 को जारी समसंख्‍यक निविदा सूचना के संदर्भ में, दिनांक 28.03.2022 को आयोजित पूर्व-बोली बैठक के आधार पर निम्‍नलिखित स्‍पष्‍टीकरण हैं:

क्र.सं.

खण्‍ड

प्रश्‍न

प्रश्‍न का जवाब

1

अपेक्षाएं एवं कार्यक्षेत्र  

खण्‍ड (4):

उल्लिखित तारीखों के बीच फील्‍ड के दौरें हो सकते हैं (हो सकता है कि दिल्‍ली से बाहर, उदाहरणार्थ आगरा) तथा प्रतिभागी एक रात दिल्‍ली से बाहर रह सकते हैं। यदि प्रतिभागी अपना सामान होटल में छोड़ना चाहें, तो होटल सामान की सुरक्षा करने हेतु व्‍यवस्‍था करेगा।

क्‍या दौरे के दौरान भागीदारों के लिए कमरे आरक्षित किए जाएंगे?

यदि प्रतिभागी एक या एक से अधिक रात के लिए दौरे पर जाते हैं, तो होटल को प्रतिभागियों के सामान की सुरक्षा की व्‍यवस्‍था करनी होगी। प्रतिभागी दौरे से वापस आने पर फिर से चेक-इन करेंगे।

ऐसे दौरे की अवधि के लिए कोई भुगतान अनुज्ञेय नहीं होगा।

2

अपेक्षाएं एवं कार्यक्षेत्र

खण्‍ड (10):

बोली में चेक-इन/आउट टाइम का स्‍पष्‍ट रूप से उल्‍लेख किया जाना चाहिए। होटल प्रतिभागी को सुबह जल्‍दी चेक-इन करने तथा रात देर तक चेक-आउट करने की सुविधा  कोई शुल्‍क लिए बिना प्रदान करेगा।

देर रात तक चेक– आउट करने तथा सुबह जल्‍दी चेक-इन करने की सुविधा तर्कसंगत होनी चाहिए ताकि होटल की अन्‍य बुकिंग प्रभावित न हो।

यदि प्रतिभागियों की उड़ान चेक-आउट समय की बनिस्‍बत देर रात को है तो वे इस अवधि के दौरान होटल में प्रतीक्षा करेंगे। होटल को स्थिति के अनुसार लचर चेक-इन तथा चेक-आउट की सुविधा देनी पड़ेगी।

3

विशेष निबंधन और शर्तेंके अधीन खण्‍ड 14 (छ) में पहले से ही निर्धारित है ‘‘कि उपलब्‍धता की जांच करने के बाद एक सप्‍ताह पहले कार्य आदेश जारी किया जाएगा, और यदि एजेंसी उपर्युक्‍त विनिर्देशों और कार्यक्षेत्र के अनुसार कार्यक्रम का संचालन करने में विफल रहती है, तो एजेंसी की पैनलबद्धता समाप्‍त किए जाने हेतु दायी होगी।

बुकिंग का विवरण पहले से साझा किया जाना चाहिए ताकि पर्याप्‍त कमरे उपलब्‍ध कराए जा सके।

विशेष निबंधन और शर्तके अधीन खण्‍ड 14 (छ) में पहले से ही निर्धारित है कि उपलब्‍धता की जांच करने के बाद एक सप्‍ताह पहले कार्य आदेश जारी किया जाएगा, और यदि एजेंसी उपर्युक्‍त विनिर्देशों और कार्यक्षेत्र के अनुसार कार्यक्रम का संचालन करने में विफल रहती है, तो एजेंसी की पैनलबद्धता समाप्‍त किए जाने हेतु दायी होगी है।

इसके अतिरिक्‍त, बाद में अंतिम विवरण प्राप्‍त होने की स्थिति में अस्‍थायी जानकारी अग्रिम रूप से साझा की जा सकती है।

      उपर्युक्‍त स्‍पष्‍टीकरण के दृष्टिगत, इस आशय का संशोधित कार्यक्रम संदर्भ के लिए अनुबंध-क के अनुसार इसके साथ संलग्‍न है।

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