इस फाइल के बारे में
सं. 203/विविध/नीलामी/2022-एस&पी
दिनांकः 29.08.2022
निविदा सूचना
विषय: अप्रचलित/अनुपयोगी फर्नीचर/वैद्युत वस्तुएं/कार्यालय उपस्कर/रद्दी और अन्य वस्तुओं इत्यादि के निपटान के लिए नीलामी सूचना – तत्संबंधी।
अप्रचलित/अनुपयोगी फर्नीचर/वैद्युत वस्तुएं/कार्यालय उपस्कर/रद्दी और अन्य वस्तुओं इत्यादि के "जैसा है जहां के आधार पर" निपटान के लिए ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 समय-समय पर यथा-संशोधित के उपबंध के अंतर्गत प्राधिकृत विघटनकर्ता या पुनर्चक्रणकर्ता के रूप में पंजीकृत फर्मों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
2. उपर्युक्त वस्तुएं निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 के परिसर में अवस्थित हैं। निरीक्षण के लिए सम्पर्क व्यक्ति और निविदा का प्रतिग्रहण करने वाले प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:
वस्तुओं के निरीक्षण के लिए तारीख और समय |
30.08.2022 से 08.09.2022 तक सभी कार्यदिवसों में अप. 2:30 बजे से अप. 5:00 बजे के बीच |
सम्पर्क व्यक्ति |
श्री प्रशांत पाण्डेय, अनुभाग अधिकारी, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 फोन-011-23052154 |
निविदा फॉर्म की उपलब्धता |
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निविदा के प्रतिग्रहण के लिए तारीख और समय तथा स्थान |
आर&आई अनुभाग (प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग), भू-तल, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में कार्यावधि के दौरान और 09.09.2022 को अप. 3:00 बजे तक |
निविदा खोलने के लिए तारीख और समय |
09.09.2022 को अप. 4:00 बजे |
3. निविदा के साथ रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) की बयाना राशि, जो "भुगतान और लेखा अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली" के नाम में और नई दिल्ली पर देय आदाता खाता बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में हो, जमा किया जाना चाहिए। यह बैंक ड्रॉफ्ट/पे आर्डर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का होना चाहिए।
सामान्य निबंधन और शर्तें:
- बोलीदाता निर्धारित तिथियों और समय पर वस्तुओं का निरीक्षण कर सकते हैं।
- वस्तुएं उच्चतम बोली लगाने वाले को बेची जाएंगी। बोलियां खेप (लॉट) के लिए आमंत्रित की गई हैं (अर्थात् अप्रचलित/अनुपयोगी फर्नीचर/एयर कंडीशनर/कार्यालय उपस्कर/रद्दी और अन्य वस्तुएं जैसे कि संलग्नक "क" में वर्णित है) और इसके किसी भी हिस्से के लिए बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।
- वस्तुओं की सूची संलग्नक "क" में दी गई है।
- सफल बोलीदाता की बयाना राशि (ईएमडी) कुल भुगतान से समायोजित की जाएगी।
- सफल बोलीदाता को पुष्टि के तीन दिन के भीतर बयाना राशि के देय समायोजन के बाद "भुगतान और लेखा अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग के नाम में और नई दिल्ली पर देय" डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में पूर्ण शेष राशि का भुगतान करना है जिसमें विफल रहने पर ऑफर रद्द कर दिया जाएगा और बयाना राशि (ईएमडी) जब्त हो जाएगी।
- सफल बोलीदाता को एक बार निस्तारित कर दी गई कोई भी वस्तु इस विभाग द्वारा किसी भी शर्त पर वापस नहीं ली जाएगी।
- सफल बोलीदाता को शेष राशि के भुगतान के बाद पांच दिनों के भीतर सभी वस्तुओं को निपटान स्थल से उठाना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर, इस कार्यालय को बोलीदाता की पूरी राशि जब्त करने और वैकल्पिक बोलीदाता के माध्यम से वस्तुओं का निपटान करने का अधिकार होगा। सफल बोलीदाता को अपने स्वयं के खर्च पर निपटान वाली वस्तुओं को उठाने के लिए परिवहन, श्रमिक इत्यादि की अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।
- सीलबंद लिफाफे में कोटेशन पत्र, जिसके ऊपर "अप्रचलित/अनुपयोगी फर्नीचर/एयर कंडीशनर/कार्यालय उपस्कर/रद्दी और अन्य वस्तुओं के निपटान के लिए निविदा" लिखा हुआ हो, श्री मुकेश कुमार, सचिव (सामान्य प्रशासन), कमरा सं. 302, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को संबोधित किया जाएगा।
- कोटेशन प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग, भू-तल, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में नियत तारीख और समय पर या उससे पहले अवश्य जमा किया जाना चाहिए अन्यथा वह अस्वीकृत किए जाने का भागी बनेगा। चाहे किसी भी कारण से नियत तारीख एवं समय के उपरांत प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
- वित्तीय बोली अंकों एवं शब्दों दोनों में दी जानी चाहिए। कोई भी अधिलेखन या आंकड़ों के मिटाए जाने पर उसे निविदाकार द्वारा ऑफर की गई दरों की स्वीकृति के लिए नहीं माना जाएगा।
- भारत निर्वाचन आयोग बिना कोई कारण बताए किसी/सभी कोटेशनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- प्रत्येक पृष्ठ या निविदा कागजात पर बोलीदाता(ओं) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- अपूर्ण और बिना हस्ताक्षरित कोटेशन अस्वीकृत किए जाने के भागी बनेंगे। जैसाकि निविदा नोटिस में सामान्य निबंधन और शर्तों की क्र.सं. 2 में उल्लिखित है, बोली पूरी खेप (लॉट) के लिए प्रस्तुत की जानी है।
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बोलीदाता को बोली के साथ निम्नलिखित कागजात अवश्य संलग्न करना चाहिए, इसमें असफल होने पर बोली अस्वीकृत किए जाने की भागी बनेगी:
- पते के सबूत की प्रति (मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि)।
- जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र।
- पैन कार्ड की प्रति।
- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम-2016, समय-समय पर यथा संशोधित, के उपबंधों के तहत ई-अपशिष्ट के अधिकृत विघटनकर्ता या पुनर्चक्रणकर्ता के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र। बोली के साथ पते के सबूत (मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि) और पैन कार्ड की प्रति।
- रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) की बयाना राशि (ईएमडी) कोटेशन के साथ अवश्य संलग्न होनी चाहिए, जिसके बिना प्रासंगिक बोली सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी।