इस फाइल के बारे में
सं. 437/6/1/ईसीआई/अनु./प्रकार्या./एमसीसी/2022
दिनांक: 3 अक्तूबर, 2022
सेवा में
1. मंत्रिमंडल सचिव,
भारत सरकार,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली।
2. सरकार के मुख्य सचिव:-
क) बिहार, पटना; ख) हरियाणा, चंडीगढ़;
ग) महाराष्ट्र, मुम्बई; घ) ओडिशा, भुवनेश्वर;
ङ) तेलंगाना, हैदराबाद; च) उत्तर प्रदेश, लखनऊ;
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी:-
क) बिहार, पटना; ख) हरियाणा, चंडीगढ़;
ग) महाराष्ट्र, मुम्बई; घ) ओडिशा, भुवनेश्वर;
ङ) तेलंगाना, हैदराबाद; च) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
विषय:- विभिन्न राज्यों के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन - आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश - तत्संबंधी।
महोदय,
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने दिनांक 3 अक्तूबर, 2022 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/73/2022 के तहत, निम्नलिखित राज्यों के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों के लिए अनुसूची की घोषणा की है:-
राज्य का नाम |
निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या |
बिहार |
101-गोपालगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 178-मोकामा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र |
हरियाणा |
47-आदमपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र |
महाराष्ट्र |
166-अंधेरी पूर्व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र |
ओडिशा |
46-धामनगर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र |
तेलंगाना |
93-मुनुगोडे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र |
उत्तर प्रदेश |
139-गोला गोकरननाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र |
2. आदर्श आचार संहिता के प्रावधान आयोग के पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017, सं. 437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/एमसीसी/2017 दिनांक 18 जनवरी, 2018 और के पत्र सं. 437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/एमसीसी/2019, दिनांक 14 अक्तूबर, 2019 (प्रति संलग्न) के तहत यथा जारी आंशिक संशोधनों के अध्यधीन उस/उन जिले(लों) में तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिनमें उप-निर्वाचन होने वाले संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का सम्पूर्ण या कोई भाग अवस्थित है।
3. इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।