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विभिन्न राज्यों के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन - आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश - तत्‍संबंधी।


इस फाइल के बारे में

सं. 437/6/1/ईसीआई/अनु./प्रकार्या./एमसीसी/2022
दिनांक: 3 अक्तूबर, 2022

 

सेवा में

1.   मंत्रिमंडल सचिव,

भारत सरकार,

राष्ट्रपति भवन,

नई दिल्ली।

 

2.   सरकार के मुख्य सचिव:-

क)   बिहार, पटना;                           ख) हरियाणा, चंडीगढ़;       

ग)   महाराष्ट्र, मुम्बई;                         घ) ओडिशा, भुवनेश्वर;

ङ)    तेलंगाना, हैदराबाद;                      च) उत्तर प्रदेश, लखनऊ;       

 

3.   मुख्य निर्वाचन अधिकारी:-

क)   बिहार, पटना;                          ख) हरियाणा, चंडीगढ़;       

ग) महाराष्ट्र, मुम्बई;                        घ) ओडिशा, भुवनेश्वर;

ङ) तेलंगाना, हैदराबाद;                      च) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।      

 

 

विषय:- विभिन्न राज्यों के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन - आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश - तत्‍संबंधी।

 

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने दिनांक 3 अक्तूबर, 2022 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/73/2022 के तहत, निम्नलिखित राज्यों के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों के लिए अनुसूची की घोषणा की है:- 

 

राज्य का नाम

निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या

बिहार

101-गोपालगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

178-मोकामा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

हरियाणा

47-आदमपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

महाराष्ट्र

166-अंधेरी पूर्व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

ओडिशा

46-धामनगर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

तेलंगाना

93-मुनुगोडे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

उत्तर प्रदेश

139-गोला गोकरननाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

 

 

2.     आदर्श आचार संहिता के प्रावधान आयोग के पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017, सं. 437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/एमसीसी/2017 दिनांक 18 जनवरी, 2018 और के पत्र सं. 437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/एमसीसी/2019, दिनांक 14 अक्तूबर, 2019 (प्रति संलग्‍न) के तहत यथा जारी आंशिक संशोधनों के अध्‍यधीन उस/उन जिले(लों) में तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिनमें उप-निर्वाचन होने वाले संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का सम्‍पूर्ण या कोई भाग अवस्थित है। 

3.     इसे सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाए।   

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