इस फाइल के बारे में
सं. 437/6/1/ईसीआई/अनु./प्रकार्या./एमसीसी/2022
दिनांक: 3 अक्तूबर, 2022
सेवा में
1. मंत्रिमंडल सचिव,
भारत सरकार,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली।
2. सचिव, भारत सरकार,
कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग,
सरदार पटेल भवन,
नई दिल्ली।
3. मुख्य सचिव:-
क) बिहार, पटना; ख) हरियाणा, चंडीगढ़;
ग) महाराष्ट्र, मुम्बई; घ) ओडिशा, भुवनेश्वर;
ङ) तेलंगाना, हैदराबाद; च) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी:-
क) बिहार, पटना; ख) हरियाणा, चंडीगढ़;
ग) महाराष्ट्र, मुम्बई; घ) ओडिशा, भुवनेश्वर;
ङ) तेलंगाना, हैदराबाद; च) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
विषयः- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियां जारी करना-तत्संबंधी।
महोदय,
मुझे आयोग के प्रेस नोट, दिनांक 3 अक्तूबर, 2022 (ईसीआई की वेबसाइट:- "https://eci.gov.in/" पर उपलब्ध), जिसमें बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश की राज्य विधान सभाओं में उप-निर्वाचनों के लिए अनुसूची की घोषणा की गई है, का संदर्भ देने एवं यह कहने का निदेश हुआ है कि इस उदघोषणा के साथ-साथ, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
2. उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन से संबंधित, आयोग के पत्र सं. 437/6/आईएनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 के अनुसरण में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करने से संबंधित मामलों को निपटाया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि-
क) उस/(उन) जिले/(जिलों) के किसी भी भाग में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक सांसद (राज्य सभा सदस्य सहित) स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन कोई भी नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी, जिसमें/जिनमें वह/वे विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित है/हैं, जहां निर्वाचन प्रक्रियाधीन है। यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगरों/नगर निगमों में है, तो उपर्युक्त अनुदेश केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में लागू होंगे। इसी प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी।
ख) इस पत्र के जारी होने से पूर्व, जिन कार्यों के संबंध में कार्य आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं परंतु वास्तव में क्षेत्र में उन पर कार्य शुरू नहीं किया गया है, न ही कोई कार्य शुरू किया जाएगा। ये कार्य केवल निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्तव में शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
ग) संबंधित अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के अध्यधीन पूरे किए गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
घ) जहां योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है एवं निधियां उपलब्ध करवा दी गई हों या जारी कर दी गई हों और सामग्री अधिप्राप्त कर ली गई हो और उसे कार्यस्थल पर पहुंचा दिया गया हो, उन्हें कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित किया जा सकता है।
भवदीय,
ह./-
(नरेन्द्र एन. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव