इस फाइल के बारे में
सं. 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2022
दिनांक: 14 अक्तूबर, 2022
सेवा में
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मत्रिमंडल सचिव,
भारत सरकार,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली। -
सचिव, भारत सरकार,
कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग,
सरदार पटेल भवन,
नई दिल्ली। -
मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला। -
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश, शिमला।
विषय: हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2022- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।
महोदय/महोदया,
मुझे, निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/75/2022 दिनांक 14 अक्तूबर, 2022 (प्रेस नोट भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट– https://eci.gov.in/ पर उपलब्ध है) का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसके अनुसार आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा के परिणामस्वरूप राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन की घोषणा की है।
2. आयोग ने अनुदेश दिया है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों को अवमुक्त करना निम्नलिखित निर्बंधनों के अधीन होगा:-
क) देश के ऐसे किसी भी भाग में, जहां निर्वाचन प्रक्रियाधीन है, सांसद (राज्य सभा सदस्य सहित) स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएंगी। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी।
ख) ऐसे कार्य के संबंध में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए हैं परन्तु फील्ड में वास्तव में काम शुरू नहीं हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
ग) पूरे हो गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारियों का पूर्ण समाधान हो गया हो।
घ) जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं तथा निधियां उपलब्ध करा या जारी कर दी गई हैं और सामग्री का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्थल पर पहुंच गई हैं, वे योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं।
भवदीय,
ह./-
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव