इस फाइल के बारे में
सं. 579/इम्पैनलमेंट/1/2022/कोम.
दिनांक: 09 नवंबर, 2022
प्रिंटरों का पैनल तैयार करने के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) का आमंत्रण
भारत निर्वाचन आयोग डिजाइनिंग एवं प्रिंटिंग कार्यों के लिए भारत निर्वाचन आयोग में पैनल तैयार करने के लिए प्रिंटरों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है। निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली प्रिंटिंग एजेंसियां आवेदन कर सकती हैं-
- पिछले तीन वर्षों के दौरान एजेंसी का औसत वार्षिक कारोबार 2 करोड़ रु. और इससे अधिक का होना चाहिए, जिसमें से प्रिंटिंग कार्यों का औसत कारोबार 1 करोड़ रु. का होना चाहिए। संबद्ध कार्य आदेश आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- ब्रॉशरों, बैनरों, पोस्टरों, मैनुअलों, पुस्तकों, रिपोर्टों एवं अन्य प्रिंट दस्तावेजों की डिजाइनिंग एवं मुद्रण का कम से कम 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव
- एजेंसी ने पिछले 3 वर्षों में किसी सरकारी/मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/पीएसयू इत्यादि के साथ इसी प्रकार का कार्य अवश्य किया हो।
- एजेंसी के पास पूर्णतया स्वाचालित मशीनों के साथ डिजाइनिंग एवं डिजीटल/ऑफसेट मुद्रण की उचित इन हाउस सुविधाएं होनी चाहिए।
- एजेंसी के पास दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आधारभूत संरचना होनी चाहिए।
2. उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को समय-समय पर आयोग की अपेक्षाओं के अनुकूल परिवर्तित अथवा तब्दील किया जा सकता है।
3. विहित प्रपत्र में अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत नहीं करने के परिणामस्वरूप एजेंसी की निरर्हता होगी और आगे किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. यह पैनल निम्नलिखित पैरा 7 के उपबंधों के अध्यधीन सामान्यतया 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।
5. निविदाओं के साथ 20,000 रु. (बीस हजार रुपये मात्र) की बोली प्रतिभूति राशि ‘अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग’ के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न की जानी चाहिए। जीएफआर के नियम 170 के अनुसार, एमएसएमई विभाग द्वारा जारी एमएसई खरीद नीति में यथा परिभाषित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के रूप में पंजीकृत फर्मों और एनएसआईसी में पंजीकृत फर्मों को बोली प्रतिभूति राशि जमा कराने से छूट है।
6. नामिकागत एजेंसी को नामिकायन की पूरी अवधि के लिए पीएओ, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के नाम से डिमांड ड्राफ्ट अथवा सावधि जमा रसीद (एफडीआर) अथवा बैंक गारंटी के रूप में 40,000/-रु. (चालीस हजार रुपये मात्र) की निष्पादन प्रतिभूति राशि अनिवार्य रूप से जमा करानी है, जिसे कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर ही लौटाया जाएगा। सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि जमा कराई गई प्रतिभूति राशि जमा प्राप्त होने पर लौटा दी जाएगी।
7. भारत निर्वाचन आयोग समय-समय पर अपनी अपेक्षाओं के अनुसार निविदाएं/विज्ञापन जारी करेगा। पैनल में शामिल इच्छुक एजेंसियां विज्ञापनों/निविदाओं के समय आवेदन कर सकती हैं। भारत निर्वाचन आयोग किसी भी कार्य के लिए कोई अग्रिम भुगतान नहीं करेगा। कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने और बिलों को प्रस्तुत किए जाने के बाद ही भुगतान किया जाएगा।
8. पैनल में शामिल होने से यह गारंटी नहीं होगी कि एजेंसी को ही अनिवार्य रूप से कार्य प्रदान किया जाएगा।
9. निविदाओं अथवा इसकी प्रक्रिया को किसी भी चरण में स्थगित/रद्द/रोकने/समाप्त करने के अधिकार भारत निर्वाचन आयोग के पास सुरक्षित हैं। भारत निर्वाचन आयोग को असंतोषजनक सेवाओं के आधार पर किसी भी समय किसी भी एजेंसी को पैनल में शामिल रहने को रद्द/इंकार करने का अधिकार होगा।
10. आयोग को आयोग से संबंधित सभी मुद्रण/डिजाइनिंग पर कॉपीराइट सहित सभी अधिकार होगा। आयोग की जानकारी के बिना ऐसी सामग्री का प्रयोग सख्ती से निषिद्ध होगा। ऐसे मामलों पर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. डिजाइनिंग/मुद्रण कार्य का अंतिम सॉफ्ट कॉपी (खुले एवं मुद्रण के लिए तैयार दोनों रूप में) मांगे जाने पर आयोग को प्रदान की जाएगी।
12. सीलबंद अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा अधोहस्ताक्षरी को 09 दिसम्बर, 2022 को अपराह्न 1.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।