इस फाइल के बारे में
सं.437/केटी-एलए/2023
दिनांक: 07.05.2023
योग को विज्ञापनों एवं निर्वाचन अभियान के दौरान कथित रूप से किए गए असत्यापित दावों और प्रतिदावों वाली बयानबाजियों के संबंध में कुछ राष्ट्रीय दलों द्वारा शिकायतें एवं प्रति-शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
2. वर्तमान में प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन के लिए पूर्व-प्रमाणन हेतु समय-सीमा भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 31.03.2023 के अनुदेशों में निहित हैं। कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के संबंध में इस अनुदेश के माध्यम से, “कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या अन्य कोई संगठन या कोई व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान दिवस से एक दिन पूर्व प्रिंट, मीडिया में कोई विज्ञापन तब तक प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि उसके द्वारा राजनीतिक विज्ञापन की सामग्री राज्य/जिला स्तर पर, जैसा भी मामला हो, एमसीएमसी समिति से पूर्व-प्रमाणित नहीं करवा ली जाए।”
“यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान दिवस से एक (01) दिन पहले, विज्ञापन के प्रकाशन की प्रस्तावित तारीख से 02 (दो) दिन पूर्व एमसीएमसी के समक्ष आवेदन करना होगा।”
“आयोग के उपर्युक्त निदेश राज्य में सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और समाचार पत्रों के ध्यान में लाएं जाएं और सामान्य सूचना और सख्त अनुपालन के लिए इनका मॉस मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए।”
3. जैसा कि पूर्व-प्रमाणन समयसीमा के प्रवृत्त में आने के लिए अभी भी 24 घंटे हैं, अत: आयोग एक बार पुन: दोहराता है कि दिनांक 31.03.2023 के निदेश के पैरा 1 में समाविष्ट दिनांक 31.03.2023 के इसके निदेश की मूल भावना का राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने की आवश्यकता है अर्थात् “कि अतीत में प्रिंट मीडिया में प्रकाशित अपमानजनक एवं भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के दृष्टांतों को आयोग के संज्ञान में लाया गया है। निर्वाचन के अंतिम चरण में ऐसे विज्ञापन, संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को निष्प्रभावित करते हैं। प्रभावित अभ्यर्थी और दलों के पास ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण देने/खंडन करने का कोई अवसर नहीं होगा।”
4. भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष रिकार्ड के आधार पर, जिसमें राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी शामिल है, पूर्व-प्रमाणन की समय-सीमा को ज्यादा अवधि तक बढ़ाने के विकल्प पर विचार किया गया था। हालांकि, शेष निर्वाचन प्रचार अवधि के संबंध में समय की कमी को देखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे कदम उठाने से परहेज किया है। इसके बजाय, यह दोहराता है कि प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के लिए पूर्व-प्रमाणन की समय-सीमा पर ध्यान दिए बिना, निर्वाचन प्रचार अवधि के दौरान हर समय सभी हितधारकों द्वारा निर्वाचन प्रचार करते समय स्वच्छ एवं गंभीर बयानबाजी के अनुदेशों को समझा जाना चाहिए और उन्हें कायम रखा जाना चाहिए।
5. निर्वाचन प्रचार के दौरान किए गए विज्ञापनों एवं बयानबाजियों के संदर्भ में, आदर्श आचार संहिता के खण्ड 4.4.2 (ख) (फ) की ओर एक बार पुन: ध्यान आकृष्ट किया जाता है, अर्थात् “अन्य दलों एवं उनके कार्यकर्ताओं के असत्यापित आरोपों एवं तोड़-मरोड़ कर बयानबाजी के आधार पर आलोचना नहीं की जाएगी।”
6. उपर्युक्त के क्रम में एवं उपर्युक्त के अनाधीन, भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रचार की शेष अवधि कम रह जाने की स्थिति को देखते हुए, प्रत्यक्ष: इस चिंता को नोट किया है कि राष्ट्रीय दल एवं स्टार प्रचारक निर्वाचन प्रचार के दौरान बयानबाजी के अपेक्षित प्रतिमानकों के प्रति कर्तव्यबद्ध हैं। तद्नुसार, आयोग भी अपने दिनांक 02/05/23 के निदेश को पुन: दोहराता है और निर्वाचन आयोग के दौरान दिए गए विज्ञापनों एवं बयानबाजी के संबंध में इसके सख्त अनुपालन पर अधिकाधिक जोर देता है।