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ईसीआई ने असम के लिए प्रारुप परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशित किए; सुझाव एवं आपत्तियां 11 जुलाई, 2023 तक आमंत्रित की गई हैं


ECI-IT Team
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इस फाइल के बारे में

संख्या ईसीआई/पीएन/36/2023                                 दिनांक: 20.06.2023

प्रेस नोट

 

ईसीआई ने असम के लिए प्रारुप परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशित किए; सुझाव एवं आपत्तियां 11 जुलाई, 2023 तक आमंत्रित की गई हैं

 

आयोग प्रारुप प्रस्तावों पर सार्वजनिक सुनवाई हेतु जुलाई 2023 में दोबारा असम का दौरा करेगा

 

विधान सभा सीटों की संख्या 126 और लोक सभा सीटों की संख्या 14 ही बनाए रखी गई है

 

आयोग ने इससे पहले जब इस वर्ष मार्च में पिछला दौरा किया था तब 11 राजनैतिक दलों और 71 संगठनों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे

 

अनुसूचित जनजातियों के लिए 19 विधान सभा सीटें और 2 संसदीय सीटें; अनुसूचित जातियों के लिए 9 विधान सभा सीटें और 01 संसदीय सीट आरक्षित की गई है

 

भारत निर्वाचन आयोग ने आज असम के विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रारुप प्रस्ताव प्रकाशित किए जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8-क में उपबंधित है। परिसीमन प्रक्रिया के लिए कार्यविधि का पालन संबंद्ध विधियों यथा परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 9(1)(ग) और (घ), भारत के संविधान के अनुच्छेद 82, 170, 330 और 332 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8क में निर्दिष्ट किया गया है। असम में विगत परिसीमन प्रक्रिया वर्ष 1976 में निष्पादित की गई थी।

 

राज्य में सभी विधानसभाओं और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमित किया जाना है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 82 में उपबंधित है। अतः इस प्रयोजन हेतु केवल जनगणना आयुक्त द्वारा यथा प्रकाशित वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़ों पर ही विचार किया गया है। असम राज्य में विधान सभा और लोक सभा में सीटों की संख्या क्रमशः 126 और 14 बनाए रखी गई है। अनुच्छेद 170 और 82 में निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक राज्य की विधान सभा में सीटों की संख्या और राज्यों को लोक सभा की सीटों के आबंटन में परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वर्ष 2026 के पश्चात की जाने वाली पहली जनगणना के संबंद्ध आंकड़े प्रकाशित नहीं कर दिए जाते।

 

असम राज्य में विधानसभा की 126 सीटों में से 19 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव है, जबकि लोक सभा की आबंटित 14 सीटों में से 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आबंटित करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार से, विधान सभा में 09 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, जबकि लोक सभा में 1 सीट अनुसूचित जातियों के लिए आबंटित करने का प्रस्ताव है।

 

प्रस्तावित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

सामान्य

98

11

अनुसूचित जाति

09

01

अनुसूचित जनजाति

19

02

कुल सीटें

126

14

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