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छत्‍तीसगढ़, मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान, मिजोरम और तेलंगाना की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2018 - एग्जिट पोल पर प्रतिबंध।


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इस फाइल के बारे में

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/76/2018      दिनांक : 9 नवंबर, 2018

प्रेस नोट

 

विषय : छत्‍तीसगढ़, मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान, मिजोरम और तेलंगाना की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2018 - एग्जिट पोल पर प्रतिबंध।

       लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा(1) के अधीन प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग दिनांक 12.11.2018 को पूर्वाह्न 7.00 बजे और दिनांक 07.12.2018 को अपराह्न 5.30 बजे तक के बीच की अवधि को एसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान छत्‍तीसगढ़, मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान, मिजोरम और तेलंगाना की विधान सभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचन, 2018 में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन करने तथा प्रिंट या इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्‍य तरीके से उसका प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

       इसके अतिरिक्‍त, लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उक्‍त साधारण निर्वाचन के संबंध में प्रत्‍येक चरण में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्‍त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल या अन्‍य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

       इस संबंध में दिनांक 9 नवंबर, 2018 को जारी की गई अधिसूचना सभी संबं‍धितों की सूचना हेतु इसके साथ संलग्‍न है।


What's New in Version Saturday 27 April 2019 08:36

Released

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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