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हरियाणा और तमिलनाडु की राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची-तत्‍संबंधी।


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इस फाइल के बारे में

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/81/2018     दिनांक: 31 दिसम्‍बर, 2018

प्रेस नोट 

 

विषय: हरियाणा और तमिलनाडु की राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची-तत्‍संबंधी।

 

हरियाणा एवं तमिलनाडु की राज्‍य विधान सभाओं में स्‍पष्‍ट रिक्तियां है जिन्‍हें भरे जाने की आवश्‍यकता है:

 

क्रम सं.

राज्‍य

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्‍या एवं नाम

1.

हरियाणा

36-जींद

2.

तमिलनाडु

168-थिरुवारुर

 

      स्‍थानीय त्‍योहारों, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी स्थितियों आदि जैसे विभिन्‍न कारकों को ध्‍यान में रखते हुए, आयोग ने इन रिक्तियों को निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-

 

मतदान कार्यक्रम  

अनुसूची

राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख

30.01.2019 (गुरुवार)

नाम-निर्देशनों की अंतिम तारीख

10.01.2019 (गुरुवार)

नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख

11.01.2019 (शुक्रवार)

अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख

14.01.2019 (सोमवार)

मतदान की तारीख

28.01.2019 (सोमवार)

मतगणना की तारीख

31.01.2019 (गुरुवार)

वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न करवा लिया जाएगा ।

02.02.2019 (शनिवार)

 

निर्वाचक नामावली

      अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2018 के संदर्भ में उक्‍त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं।

इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी

      आयोग ने सभी मतदान केन्‍द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्‍त संख्‍या में ईवीएम और वीवीपीएटी उपलब्‍ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से मतदान निर्विघ्‍न रूप से संचालित किए जाएं।

 मतदाताओं की पहचान

      विगत प्रथा के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि किसी मतदाता का नाम निर्वाचक नामावलियों में दिया गया हो, तो कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, उक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्‍त दस्‍तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से निदेश जारी किए जाएंगे।

 आदर्श आचार संहिता

      आदर्श आचार संहिता आयोग द्वारा दिनांक 29 जून, 2017 के अनुदेश सं. 437/6/अनु.2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्‍ध) के तहत जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्‍यधीन उन जिलों में तत्‍काल प्रभाव से लागू होगी, जिनमें उप निर्वाचन होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकारों पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्‍यों के जिले के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी।   


What's New in Version Saturday 27 April 2019 07:51

Released

(Hindi Version Added)

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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