इस फाइल के बारे में
सं. 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2018 दिनांक: 31 दिसम्बर, 2018
सेवा में
- मत्रिमंडल सचिव,भारत सरकार,राष्ट्रपति भवन,नई दिल्ली।
- सचिव, भारत सरकार,कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग,सरदार पटेल भवन,नई दिल्ली।
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मुख्य सचिव, सरकार :-
क) हरियाणा, चंडीगढ़,
ख) तमिलनाडु, चैन्नई
4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी :-
क) हरियाणा, चंडीगढ़,
ख) तमिलनाडु, चैन्नई
विषय: उप-निर्वाचन-सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।
महोदय,
मुझे, आयोग के प्रेस नोट, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 (ईसीआई वेबसाइट:-‘‘http://eci.nic.in/” पर उपलब्ध है), को संदर्भित करने का निदेश हुआ है, जिसमें हरियाणा और तमिलनाडु की राज्य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने एवं यह कहने का निदेश हुआ है कि उप-निर्वाचन की इस घोषणा के साथ, राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
2. उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू किए जाने के संबंध में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करने से संबंधित मामले की कार्रवाई आयोग के पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस दिनांक 29 जून, 2017 के अनुसार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उपबंधित है कि
क) जिला (जिले) के किसी भी भाग में, जिसमें विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित है, जहां निर्वाचन प्रक्रियाधीन है, निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने तक सांसद (राज्य सभा सदस्य सहित) स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन कोई भी नई निधियां जारी नहीं की जाएगी। यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगरों/नगर निगमों में है, तो उपर्युक्त अनुदेश केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में लागू होंगे। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी।
ख) ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए हैं परन्तु फील्ड में वास्तव में काम शुरू नहीं हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
ग) पूरे हो गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्ट हों।
घ) जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं तथा निधियां उपलब्ध करा या जारी कर दी गई हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्थल पर पहुँच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं।
भवदीय,
ह./-
(स्टैण्डहोप युहलुंग)
प्रधान सचिव