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राजस्थान राज्य में 67-रामगढ़ एसी में स्थगित पोल की अनुसूची


उत्तर अनुभाग 1
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इस फाइल के बारे में

दिनांक : 03 जनवरी, 2019
13 पोष, 1940 (संवत)

अधिसूचना

      सं.492/राज-वि.स./2018:-यत:, राजस्‍थान की विधान सभा के साधारण निर्वाचन के आयोजन हेतु, राजस्‍थान के राज्‍यपाल ने लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951, (1951 के 43) की धारा 15 के अधीन जारी और दिनांक 12 नवंबर, 2018 के शासकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा राजस्‍थान राज्‍य के 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उक्‍त विधान सभा के सदस्‍य का निर्वाचन कराने की घोषणा की थी; और

यत:, निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्‍यर्थी, अर्थात 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी, एक मान्‍यता-प्राप्‍त राष्‍ट्रीय दल द्वारा खड़े किए गए श्री लक्ष्‍मण सिंह का 29 नवंबर, 2018 को निधन हो गया था; और

 

यत:, इसके परिणामस्‍वरूप और लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 52 की उप-धारा(1)(ग) के उपबंधों के अनुसार उक्‍त निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने बाद में अधिसूचित की जाने वाली तिथि हेतु मतदान स्‍थगित कर दिया, और निर्वाचन आयोग को तथ्‍य भेज दिए ;

अब, अत:, उक्‍त अधिनियम की धारा 30 और धारा 56 के साथ पठित धारा 52 की उप-धारा(2), द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा –

(क) 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उक्‍त निर्वाचन के संबंध में निम्‍नलिखित निर्धारित करता है :

क)         आयोग के दिनांक 03 जनवरी, 2019 के नोटिस संख्‍या 492/राज-वि.स./2018 के अनुसरण में केवल बहुजन समाज पार्टी के प्रायोजित अभ्‍यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन दायर करने की अंतिम तिथि  

10 जनवरी, 2019

(गुरूवार)

ख)   आयोग के दिनांक 03 जनवरी, 2019 के नोटिस संख्‍या 492/राज-वि.स./2018 के अनुसरण में केवल बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रायोजित अभ्‍यर्थी के नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तिथि

11 जनवरी, 2019

 (शुक्रवार)

ग)    आयोग के दिनांक 03 जनवरी, 2019 के नोटिस संख्‍या 492/राज-वि.स./2018 के अनुसरण में केवल बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रायोजित अभ्‍यर्थी के द्वारा अभ्‍यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि

14 जनवरी, 2019

 (सोमवार)

घ)    मतदान के आयोजन की तिथि

28 जनवरी, 2019

(सोमवार)

  ड़) वह तिथि, जिससे पहले निर्वाचन

  संपन्‍न कर लिया जाएगा

2 फरवरी, 2019

(शनिवार)

 

(ख) प्रात: 8.00 बजे से सांय 5:00 बजे तक ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिस समय के दौरान उपर्युक्‍त निर्वाचन हेतु पैरा (क) में विनिर्दिष्‍ट तारीख को मतदान किया जाएगा।

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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