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आदर्श आचार संहिता लागू होना-राजस्थान राज्य में 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन-तत्संबंधी।


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इस फाइल के बारे में

सं.437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2018                                                     दिनांक: 1 जनवरी, 2019                                                                

सेवा में

1.  मंत्रिमंडल सचिव,
 भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
 

2. मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,  जयपुर। 

3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

राजस्थान, जयपुर।

विषय : आदर्श आचार संहिता लागू होना-राजस्थान राज्य में 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे आयोग के दिनांक 6 अक्‍टूबर, 2018 के सम संख्यक पत्र का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, मिजोरम, राजस्थान तथा तेलंगाना राज्य विधान सभाओँ के लिए साधारण निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूची की उद्घोषणा की थी (प्रति संलग्न है)।

2.     67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 52 की उप-धारा (1)(ग) के प्रावधानों के अधीन निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थी में से एक श्री लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के कारण मतदान स्थगित कर दिया था।

3.     अब, आयोग ने दिनांक 1 जनवरी, 2019 के अपने पत्र सं.492/राजस्थान-वि.स./2018 द्वारा राजस्थान राज्य में 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूची की उद्घोषणा की है।

4.     आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उस/उन जिले (लों) में तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिसमें/जिनमें निर्वाचनरत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा अथवा कोई भी भाग शामिल है।

5.      इसे सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाए।

 

भवदीय,

 

(नरेन्‍द्र एन. बुटोलिया)

प्रधान सचिव

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