इस फाइल के बारे में
सं.: 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या/एमसीसी/2019 दिनांक: 01 जनवरी, 2019
सेवा में
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मत्रिमंडल सचिव,
भारत सरकार,
राष्ट्रपति भवन,नई दिल्ली। -
सचिव,
भारत सरकार,
कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग,सरदार पटेल भवन,नई दिल्ली। -
मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर -
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर
विषय: राजस्थान राज्य में 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन - सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियाँ जारी करना।
महोदय,
मुझे, आयोग के दिनांक 01 जनवरी,2019 के पत्र सं. 492/राजस्थान-वि.स/2018 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा आयोग ने राजस्थान राज्य में 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन की घोषणा किए जाने के परिणामस्वरूप राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के दिशा-निर्देश हेतु आदर्श आचार संहिता को लागू किए जाने की घोषणा की है।
2. आयोग ने अनुदेश दिया है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अधीन निधियों की निर्मुक्ति निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन होगी:-
(क) सांसद (राज्य सभा सदस्यों सहित) स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अधीन देश के किसी भी भाग, जहां निर्वाचन चल रहे है, में कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार, विधायक/पार्षद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि, यदि कोई ऐसी योजना संचालन में है, के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी।
(ख) इस पत्र के जारी होने से पूर्व, जिन कार्यों के संबंध में कार्य आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं परंतु वास्तव में उस क्षेत्र में उन पर कार्य शुरू नहीं किया गया है, ऐसा कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। ये कार्य केवल निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति पर ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्तव में शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
(ग) संबंधित अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के अध्यधीन पूरे किए गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतान जारी करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
(घ) जहां योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है एवं निधियाँ उपलब्ध करवा दी गई हों या जारी कर दी गई हों और सामग्री प्राप्त कर ली गई हो और कार्यस्थल पर पहुंच गई हो, तो ऐसी योजनाओं को कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित किया जा सकता है।
भवदीय,
(नरेंद्र एन-बुटोलिया)
प्रधान सचिव