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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देशभर में मतदाता जागरूकता मंचों (वीएएफस) को शुरू करने संबंधी अभियान ।


संचार
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इस फाइल के बारे में

संख्या : ईसीआई/प्रे.नो./7/2019       दिनांक : 16 जनवरी, 2019

 

प्रेस नोट

विषय: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देशभर में मतदाता जागरूकता मंचों (वीएएफस) को शुरू करने संबंधी अभियान ।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज नई दिल्ली में और राज्यों की राजधानी के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा तथा जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मतदाता जागरूकता मंचों (वीएएफ) की शुरुआत की गई 

आज प्रवासी भारतीय केन्द्र, नई दिल्ली में भारत सरकार के 44 मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों और भारतीय  उद्योग परिसंघ (सीआईआई) तथा फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए आयोग ने उनसे तत्काल मतदाता जागरूकता मंच स्थापित करने और निर्वाचक नामावली में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पंजीकरण करवाने के लिए सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया ।

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मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुनील अरोड़ा ने कहा कि संविधान के संस्थापकों का देश के नागरिक वर्ग पर पूरा भरोसा था और इसलिए उन्होंने भारत की जनता को सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का उपहार दिया जबकि अन्य लोकतंत्रों ने अपने नागरिकों को यह अधिकार देने में वर्षों लगा दिए । अतः, यह हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है कि हम इस अधिकार का महत्व जानें  और इसे संभाल कर रखें और इस प्रयास में मतदाता जागरूकता मंचों को एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना है । उन्होंने नोडल अधिकारियों से कहा कि वे मतदाता जागरूकता मंच के लक्ष्यों जो कि जागरूक और नैतिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है और जिसका प्रथम चरण पंजीकरण है, के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध कर दें ।

निर्वाचन आयुक्त, श्री अशोक लवासा ने कहा कि सरकार के हजारों अचर्चित और बिना किसी श्रेय के काम करने वाले कर्मचारी विभिन्न क्षमताओं और भूमिकाओं में निर्वाचन प्रक्रिया को संरक्षित करने के कार्य की जिम्मेवारी लेते हैं । अधिकारियों को लोकतंत्र के राजदूतकहते हुए, श्री लवासा ने कहा कि नोडल अधिकारी के रूप में अब वे अपने कार्यस्थल पर सहयोगियों और स्टाफ को शिक्षित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके मंत्रालयों और विभागों के सभी सदस्य पंजीकरण करवाने से लेकर मत डालने तक की निर्वाचन प्रक्रिया से भली-भांति परिचित हों । अब उन पर यह एक अतिरिक्त जिम्मेवारी होगी ।

इससे पहले, इस अवसर पर बोलते हुए वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ने सभी उपस्थितों को मतदाता सत्यापन तथा सूचना अभियान के बारे में सूचित किया जो आयोग शुरू कर रहा है और मतदाता जागरूकता मंचों से कहा कि वे सदस्यों को उनके नाम और ब्योरे ईसीआई के ऑनलाइन एनवीएसपी पोर्टल और मतदाता हेल्पलाइन संख्या 1950 के माध्यम से निर्वाचक नामावली पर ढूंढने की सुविधा प्रदान करें ।  

मतदाता जागरूकता मंच की अवधारणा से विभिन्न मंत्रालयों और महासंघों के अधिकारियों को परिचित करवाने तथा वीएएफ के नोडल अधिकारियों के रूप में उनकी भूमिका के बारे में उन्हें ब्रीफ करने के लिए आधे दिन की ब्रीफिंग आयोजित की गई । देशभर में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इसी प्रकार के ब्रीफिंग सत्र आयोजित किए गए जहां क्रमशः विभागों, गैर-सरकारी विभागों, सिविल सोसाइटी संगठनों, कार्पोरेट और मीडिया घरानों के नोडल अधिकारियों को ब्रीफ किया गया ।

मतदाता जागरूकता मंच परिचर्चाओं, प्रश्नोत्तरियों, प्रतियोगिताओं और अन्य सहभागिता संबंधी गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने वाला एक अनौपचारिक मंच है । संगठन के सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदाता जागरूकता मंच के सदस्य बनें और मतदाता जागरूकता मंच के अध्यक्ष के रूप में उस संगठन के प्रमुख कार्य करें ।

मतदाता जागरूकता मंच, भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचक साक्षरता क्लब कार्यक्रम का एक भाग है । 25 जनवरी, 2018 को आठवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आरंभ किया गया निर्वाचक साक्षरता क्लब कार्यक्रम औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर रह जाने वालों को कवर करने के लिए प्रत्येक बूथ पर एक चुनाव पाठशाला और प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में निर्वाचक साक्षरता क्लब स्थापित करने की परिकल्पना की गई है । इस कार्यक्रम की शुरुआत के पहले वर्ष में देशभर में लगभ 2.11 लाख निर्वाचक साक्षरता क्लब पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं ।


What's New in Version Friday 26 April 2019 11:25

Released

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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