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लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा 126 के प्रावधान – सार्वजनिक सभाओं, जुलुसों आदि के माध्‍यम से निर्वाचन प्रचार अभियानों पर प्रतिबंध


एसडीआर अनुभाग
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इस फाइल के बारे में

Section 126 of the RP Act, 1951  to prohibits election campaign activities through public meetings, processions, etc, and displaying of election
matter by means of television and similar apparatus. The purpose sought to be served by this prohibition is to provide a period of tranquil (silence period) for the electors before the voting day.

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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