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श्री जीतूभाई वघानी, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भाजपा द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन


इस फाइल के बारे में

सं. 437/गुजरात-लोक सभा/2019                                   दिनांक : 30 अप्रैल, 2019

आदेश

यत:, आयोग ने सूरत (गुजरात) के अमरोली में दिनांक 7 अप्रैल, 2019 को पार्टी कार्यकर्ताओं के समूह और मतदाताओं को सम्‍बोधित करते हुए निम्‍नलिखित कथन ‘’ एक घटना हो चुकी है, यदि एक और घटना होगी तो, हमें उन्‍हें सूरत से बाहर निकालने में देर नहीं लगेगी.............. मैं यहां से राज्‍य के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि लोग यहां के इन लोगों को अच्‍छी तरह से जान लें  कि ये लोग हरामजादे हैं।‘’ कहते हुए आदर्श आचार संहिता के पैरा (1)  के उप-पैरा (1) और (3) का उल्‍लघंन करने के लिए आपको दिनांक 18.04.2019 का नोटिस सं. 437/गुजरात-लोक-सभा/2019 जारी किया था: और

      यत:, आयोग को आपके दिनांक 20.04.2019 का उत्‍तर प्राप्‍त हुआ है, जिसमें आपने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का आपके द्वारा कोई प्रथम दृष्‍टया या सारवान उल्‍लंघन या विरोध नहीं किया गया है और इसलिए आदर्श आचार संहिता के साधारण संचालन के पैरा(1) के उप-पैरा (1) एवं (3) के प्रावधानों का कोई उल्‍लंघन नहीं हुआ है; और

      यत:, आयोग ने आपके जवाब पर विचार किया है। शिकायत में संदर्भित भाषण के भाग पर विचार करने पर, आयोग इस बात से संतुष्‍ट है कि इसमें दिए गए कथन में आदर्श आचार संहिता के पैरा (1) के उप-पैरा (1) एवं (3) के प्रावधानों का उल्‍लंघन किया गया है। शिकायत और आपके जवाब पर सम्‍यक विचार करने पर, आयोग ने आपके जवाब को संतोषजनक नहीं पाया है;

      अत: अब निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता के पैरा (1) के उप-पैरा (1) एवं (3) के प्रावधानों का उल्‍लंघन करने और शालीनता की सीमा को लांघते हुए असंयमी और अनुचित भाषा का उपयोग करने के लिए आपकी भर्त्‍सना करता है और यह आशा करता है कि एक जिम्‍मेदार राजनीतिक नेता होने के नाते आप निर्वाचन के दौरान ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग दुबारा नहीं करेंगें ।

      आयोग, भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 324 और इस निमित्‍त प्रदत्‍त अन्‍य सभी समर्थकारी शक्तियों के अधीन, श्री जीतूभाई वघानी, राज्‍य अध्‍यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, गुजरात पर 02 मई 2019 (बृहस्‍पतिवार) से 05 मई, 2019 (रविवार) 4 बजे अपराह्न तक वर्तमान निर्वाचनों के संबंध में देश के किसी भी भाग में किसी भी सार्वजनिक बैठक, सार्वजनिक जुलूस, जन रैली, रोड शो और साक्षात्‍कारों, मीडिया(इलेक्‍ट्रॉनिक, प्रिन्‍ट, सोशल मीडिया इत्‍यादि) में सार्वजनिक बयान देने के लिए भी रोक लगाता है।

आदेश से,

(वरिन्‍दर कुमार)

प्रधान सचिव

सेवा में,

श्री जीतूभाई वघानी,
गुजरात राज्‍य अध्‍यक्ष,
भारतीय जनता पार्टी, गुजरात
(मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात के द्वारा)  

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